(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2012/2010
Naveen Kumar Garg Vs. Divisional Manager United India Insurance Company Ltd.
दिनांक : 12.12.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-83/2008, नवीन कुमार गर्ग बनाम यूनाइटेड इंडिया इं0कं0लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री टी0एच0 नकवी के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि यह परिवाद समयावधि से बाधित है।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार चोरी की घटना दिनांक 30/31.12.2004 की रात्रि की है। बीमा कम्पनी को सूचना देने का कोई प्रमाण उपलबध नहीं है, जबकि परिवाद वर्ष 2008 में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए निश्चित रूप से परिवाद समयावधि से बाधित है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2