(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1561/2013
बॉंके बिहारी गुप्ता बनाम डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0 व अन्य
दिनांक : 28.11.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-580/1994 बांके बिहारी गुप्त बनाम शाखा प्रबन्धक फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, फैजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह परिवाद टेण्डर रोक लगाने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है, परंतु टेण्डर स्वीकार करना, टेण्डर पर रोक लगाना सेवा प्रदाता की श्रेणी का मामला नहीं है, इसलिए पक्षकारों के मध्य सेवा ग्राह्यता एवं सेवा प्रदाता के संबंध नहीं है। तदनुसार इसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद खारिज किया है, जो विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2