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Mradul Porwal filed a consumer case on 11 Aug 2015 against Director, Shree Chaitanya Educational Institute Aandra Pradesh in the Kota Consumer Court. The case no is CC/19/2009 and the judgment uploaded on 12 Aug 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः-
01. नंदलाल शर्मा ः अध्यक्ष
02. महावीर तंवर ः सदस्य
परिवाद संख्या:-19/09
मृदुल पोरवाल पुत्र दिनेश कुार पोरवाल नाबालिंग जरिये वली पिता दिनेश कुमार पोरवाल पुत्र दुर्गालाल जाति माहेश्वरी निवासी ई-75 आदित्यनगर, बसन्त बिहार मोडक तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा। परिवादी
बनाम
01. डायरेक्टर श्री चेतन्य एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट आन्ध्र प्रदेश द्वारा - चेतन्य एजूकेशनल कमेटी, रजि0 नं. 26/07 विजयवाडा, आन्ध्रप्रदेश।
02. श्री चेतन्य आई.आई.टी जे. ई. ई. एकेडमी इन्स्टीट्यूट,10 ए तलवंडी जवाहर नगर रोड कोटा जर्ये प्रबंधक। अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री रमेश राठौर, अधिवक्ता,परिवादी की ओर से ं।
02. अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
03. अप्रार्थी सं02 की तलवी बंद।
निर्णय दिनांक 11.08.2015
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया उसने जेनिथ आई आई टी फाउन्डेशन कोर्स हेतु अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ एडमिशन प्राप्त किया था। अप्रार्थी सं. 2 ने अध्य्यन हेतु परिवादी से 1,000/- रूपये लाइब्रेरी फीस दिनांक 14.05.07 को जरिये रसीद सं. 52/07 से प्राप्त की थी, जो रिफन्डेबल थी। अप्रार्थी सं. 2 ने एजूकेशन इन्स्टीट्यूट बंद कर दिया और अप्रार्थी ने जमानत राशि एक हजार रूपये लिये थे, वह वापस नहीं कर रहा है। अप्रार्थी उक्त राशि परिवादी को वापस नहीं की । अप्रार्थी ने परिवादी की उक्त जमानत राशि अदा न कर उसकी सेवा में कमी की है। अप्रार्थीगण से परिवादी को उक्त राशि मय ब्याज, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।
अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 07.05.15 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
अप्रार्थी सं. 2 की दिनांक 11.06.15 को तलवी बंद कर दी गई।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि परिवादी ने जेनिथ आई आई टी फाउन्डेशन कोर्स हेतु अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ एडमिशन प्राप्त किया था। अप्रार्थी सं. 2 ने अध्य्यन हेतु परिवादी से 1,000/- रूपये लाइब्रेरी फीस दिनांक 14.05.07 को जरिये रसीद सं. 52/07 से प्राप्त की थी, जो रिफन्डेबल थी। अप्रार्थी सं. 2 ने एजूकेशन इन्स्टीट्यूट बंद कर दिया और अप्रार्थी ने जमानत राशि एक हजार रूपये लिये थे वह वापस नहीं कर रहा है। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि परिवादी के स्वयं के शपथ-पत्र से होती है इसके अलावा अप्रार्थीगण ने मंच में उपस्थित होकर परिवादी के उक्त कथनों का खंडन मौखिक रूप से या दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया है। परिवादी के कथनों का अप्रार्थीगण के खंडन के अभाव में मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे मत में परिवादी ने अप्रार्थीगण का सेवा-दोष साबित कर दिया है।
03. अनुतोष ?
परिवादी का परिवाद, अप्रार्थीगण के खिलाफ आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद, अप्रार्थीगण के खिलाफ आंशिक रूप से संयुक्ततः अथवा पृथकतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैकि:-
01. अप्रार्थीगण परिवादी को 1,000/- रूपये अक्षरे एक हजार रूपये लाइर्बेरी की जमानत राशि अदा करे।
02. अप्रार्थीगण परिवादी को मानसिक संताप की राशि 1,000/- रूपये अक्षरे एक हजार रूपये परिवाद खर्च की राशि 1,000/‘- रूपये, अक्षरे एक हजार रूपये अदा करे।
03. अप्रार्थीगण आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से एक माह के अंदर करे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 11.08.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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