Uttar Pradesh

Bareilly-I

CC/309/2022

anmol Srivastava - Complainant(s)

Versus

Director Ambe Motors - Opp.Party(s)

Ram Kumar Sarashwat

13 Jun 2024

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- प्रथम बरेली

                                                                        उपस्थित-  1- राधेश्याम यादव          अध्यक्ष

                                                                                        2- श्रीमती मुक्ता गुप्ता      सदस्या

                                                                                        3- प्रशान्त मिश्रा            सदस्य

           

परिवाद संख्या- 309 सन् 2022
 

  1. अनमोल श्रीवास्तव पुत्र श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव निवासी 94/99 पंजाबपुरा थाना किला तहसील सदर, जिला-बरेली
  2.  
  3.  
  1. प्रबन्धक अम्बे मोटर्स प्राइवेट लि0, 8 कि0मी0, रामपुर रोड निकट हिन्दुस्तान प्रेस, मथुरापुर, बरेली-243502
  2. प्रबन्धक रोनाल्ड कम्पनी, रजिस्टर्ड नोटिस 858 डाँ0 मुखर्जी नगर, नई दिल्ली, पिन कोड 10009
  3.  

परिवाद संस्थित होने की तिथिः19-07-2022

निर्णय उद्घोषित करने की तिथिः13.06.2024

परिवादी के अधिवक्ता 1- श्री रामकुमार सारस्वत

2- श्री कुलदीप

 

  •  

 

  1.     परिवाद के संक्षिप्त कथानक के अनुसार परिवादी ने विपक्षी संख्या-1 से दिनांक 29-10-2021 को रोनाल्ड कार रुपये 2,17,000/- में क्रय किया था। परिवादी उक्त कार पंजीयन संख्या यू.पी.25 वी.पी. 7181 का पंजीकृत स्वामी है। विपक्षी संख्या 2 को उक्त कार का वितरक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी संख्या 1 ने दो वर्ष तक उक्त कार मे कोई खर्च न आने का आश्वासन दिया था। विपक्षी संख्या-1 के आश्वासन के प्रतिकूल कार में शीघ्र ही तेल टपकने, ए.सी. न चलने तथा गर्म हो जाने की शिकायत आने लगी। विपक्षी संख्या-1 के वर्क शाप पर कार मरम्मत हेतु ले जाने पर आठ-दस हजार रुपये व्यय होने पर पूर्णतया सही कर देना बताया गया था। विपक्षी संख्या-2 के वर्कशाप पर कर्मचारी ने रुपये 1500/- अग्रिम लेकर उक्त कार को मरम्मत हेतु रख लिया। दिनांक 26/05/2022 को विपक्षी संख्या-1 की तरफ से रुपये 9470/- की बिल सहित कार डिलीवर करने का संदेश मिला। परिवादी विपक्षी संख्या-1 के सर्विस सेन्टर पर कार लेने गया, तब रुपये 22,876/- मरम्मत शुल्क बताया गया। दिनांक 26-05-2022 को रुपये 9470/- मरम्मत बिल बताकर विपक्षी संख्या-1 द्वारा दिनांक 16-06/2022 को परिवादी से रुपये 22,879/- वसूल लिया गया। विपक्षीगण ने परिवादी की विधिक नोटिस का न तो कोई उत्तर दिया और न ही परिवादी से अधिक वसूल किये गये रुपये 13,406/- वापस किया। परिवादी ने शारीरिक कष्ट हेतु रुपये 50,000/- एंव वाद व्यय हेतु रुपये 15000/- तथा अधिक वसूल किये गये रुपये 13406/- को सम्मिलित करते हुए रुपये 78,406/- की ब्याज सहित धनराशि विपक्षी से दिलाये जाने हेतु याचना किया है।

 

  1.    परिवीद ने सूची कागज संख्या- 4 से पंजीकृत डाक विधिक नोटिस की प्रति, कार क्रय रसीद, विपक्षी द्वारा रुपये 9470/- की मांग का मैसेज की छायाप्रति तथा परिवादी द्वारा यूपी आई से रुपये 22,876/- की भुगतान की छायाप्रति क्रमशः 5/1 लगायत 5/6 को प्रलेखीय साक्ष्य के रुप मे प्रस्तुत किया है। परिवादी एंव उसके पिता ने शपथपत्र पर मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है।
  2.   नोटिस तामील होने के बावजूद भी विपक्षीगण की तरफ से न तो कोई उपस्थित आया और न ही लिखित कथन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 23/01/2023 को विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गई। परिवादी एंव उसके पिता द्वारा शपथपत्र पर एकपक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधिवक्ता के तर्क को एकपक्षीय रुप से सुना गया।
  3.   परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के अनुसार विपक्षी संख्या-1 ने गलत बयानी एंव धोखा फरेब करके प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण कार परिवादी को विक्रय किया तथा गलत ढंग से मरम्मत चार्ज के रुप में रुपये 13,406/- की अधिक धनराशि वसूल लिया।
  4.   पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण की तरफ से प्रतिवाद करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने, तर्क हेतु अथवा खण्डन करने के लिए कोई उपस्थित नही आया। विपक्षी संख्या-1 की तरफ से रुपये 9470/- मरम्मत चार्ज का संदेश भेजने के पश्चात परिवादी से रुपये 22,879/- वसूल किए जाने का कोई न्यायोचित स्पष्टीकरण उपलब्ध नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के विरुद्ध विपक्षीगण की तरफ से कोई प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। परिवादी की साक्ष्य एंव शपथपत्र इस स्तर पर अखण्डित है। परिवादी से रुपये 13406/- की अधिक वसूली एंव वाद में व्यय धनराशि से आर्थिक क्षति तथा शारीरिक कष्ट एंव मानसिक संताप स्वाभाविक है। वाद व्यय को सम्मिलित करते हुए रुपये 20,000/- की धनराशि विपक्षी संख्या 1 से परिवादी के पक्ष मे देय अवधारित करते हुए परिवाद एकपक्षीय रुप से अंशतः निर्णीत किये जाने योग्य है।
  5.  

परिवाद एकपक्षीय रुप से अंशतः निर्णीत करते हुए विपक्षी संख्या-1 को आदेशित किया जाता है कि रुपये 20,000/- की धनराशि को दो माह की अवधि के अंतर्गत नियमानुसार परिवादी को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

विहित समयावधि मे निर्णीत धनराशि का भुगतान करने मे विफलता की स्थिति मे निर्णय के दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक उक्त धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी विपक्षी संख्या-1 द्वारा देय होगा।

 

            (प्रशान्त मिश्रा)            (मुक्ता गुप्ता)             (राधेश्याम यादव)

               सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष

       जिला उप0वि0प्रति0आयोग   जिला उप0वि0प्रति0आयोग    जिला उप0वि0प्रति0आयोग

             प्रथम बरेली।              प्रथम बरेली।               प्रथम बरेली।

 

        यह निर्णय आज दिनांक 13-06-2024 हमारे द्वारा हस्ताक्षरित करके खुले मंच पर उद्घोषित किया गया।

 

 

             (प्रशान्त मिश्रा)           (मुक्ता गुप्ता)             (राधेश्याम यादव)

               सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष

       जिला उप0वि0प्रति0आयोग   जिला उप0वि0प्रति0आयोग    जिला उप0वि0प्रति0आयोग

             प्रथम बरेली।              प्रथम बरेली।               प्रथम बरेली।

       दिनांक- 13-06-2024

 

 

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