S.K. Sharma filed a consumer case on 16 Feb 2015 against Dip Chand in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/671/2013 and the judgment uploaded on 16 Mar 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-671/2013 (पुराना परिवाद संख्या 281/2011)
श्री एस.के.शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, आयु 66 वर्ष, निवासी- ए-638, गोविन्द मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर ।
परिवादी
बनाम
श्री दीपचन्द प्रोपराईटर दीप ट्यूर एण्ड ट्रेवल्स, सेक्टर-3, चैराहे के पास, मालवीय नगर, जयपुर ।
विपक्षी
उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री शरद शर्मा, एडवोकेट
विपक्षी की ओर से श्री कमलेश अवस्थी, एडवोकेट
निर्णय
दिनांकः- 16.02.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दिनंाक 31.01.2011 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने विपक्षी से एक ट्वेरा गाड़ी जयपुर से कैला देवी, करौली जाने के लिए दिनांक 20.06.2010 को बुक करवाई थी । परिवादी को दिनंाक 21.06.2010 को जयपुर से कैला देवी, करौली जाना था । गाड़ी का किराया 7.50 रूपये प्रति किलोमीटर से हिसाब से तय किया गया था । दिनंाक 21.06.2100 को सुबह 7.30 बजे विपक्षी द्वारा ट्वेरा गाड़ी नम्बर आर.जे.14-टीए-7809 परिवादी के आवास पर भेजी गई । जिसका ड्राईवर श्री रामकेश नामक व्यक्ति था । गाड़ी थोड़ी दूर तो सही चली फिर उसके ए.सी. ने काम करना बन्द कर दिया । उसके बाद ए.सी. चालू हो गया । लेकिन लालसोट के नजदीक गाड़ी के ए.सी. ने फिर से काम करना बन्द कर दिया। इस पर परिवादी ने ड्राईवर को उलाहना दिया तो उसने विपक्षी से सम्पर्क किया और करीब-20-25 किलोमीटर भरी दोपहरी में बिना ए.सी. के गाड़ी के चलने के बाद गाड़ी का ए.सी. फिर से ठीक हो गया ।
इस प्रकार विपक्षी ने परिवादी को गाड़ी में ए.सी. की सुविधा समुचित रूप से प्रदान नहीं की और गाड़ी का किराया भी 7.50 रूपये प्रति किलोमीटर के बजाय 8.00 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया। जो विपक्षी का सेवादोष हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षी से परिवाद के मद संख्या 15 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी को 7.50 रूपये प्रति किलोमीटर के अलावा टोल टैक्स व रात्रि दस बजे बाद 100/-रूपये छपहीज ब्ींतहम की शर्त पर गाड़ी किराये पर दी गई थी, यह तथ्य स्वीकार हैं । परिवादी रात्रि लगभग 12.30 बजे जयपुर पहुंचा था । विपक्षी ने परिवादी से 3,842/-रूपये वाहन किराया, 180/-रूपये टोल टैक्स व 100/-रूपये छपहीज ब्ींतहम लिया था । छपहीज ब्ींतहम पर परिवादी की विपक्षी के ड्राईवर से तूतू-मैमै हुई थी । परिवादी ने विपक्षी को 3800/-रूपये का ही भुगतान किया था । विपक्षी ने परिवादी को वाहन में ए.सी. की सुविधा प्रदान की थी और इसके संबंध में परिवादी ने विपक्षी से कोई शिकायत नहीं की थी । विपक्षी ने परिवादी के प्रति कोई सेवादोष कारित नहीं किया हैं । अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री एस.के.शर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र एवं कुल 09 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षी की ओर से श्री दीपचन्द शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी से विपक्षी ने 7.50 रूपये प्रति किलोमीटर तयशुदा किराये से 8.00 रूपये प्रति किलोमीटर किराया वसूल किया था, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए परिवादी की ओर से कोई रसीद आदि प्रस्तुत नहीं की गई हैं । । विपक्षी ने परिवादी से कुल कितनी राशि वसूल की, इस संबंध में कोई रसीद परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई हैं । परन्तु विपक्षी ने उसे परिवादी द्वारा अदा की गई 3800/-रूपये का ठतमंानच अपने जवाब के मद संख्या 10 मंे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं । जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी से विपक्षी ने 7.50 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही किराया वसूल किया था ।
किरायेशुदा वाहन का ए.सी. सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, इस विषय में निश्चित रूप से परिवादी ने अपने परिवाद में शिकायत दर्ज करवाई हैं और फिर दिनंाक 21.06.2010 को यात्रा समाप्त होने के दो दिन बाद ही विपक्षी को कानूनी नोटिस दिया । जिसका युक्तियुक्त रूप से खण्डन विपक्षी की ओर से नहीं किया गया हैं क्योंकि विपक्षी के ड्राईवर श्री रामकेश मीणा ने केवल मात्र यह कहकर आरोप को नकार दिया है कि परिवादी ने वाहन मेें ए.सी. खराब होने की बात कही ही नहीं थी । जबकि परिवादी के अनुसार किरायेशुदा वाहन में ए.सी. जयपुर से कैला देवी, करौली रवाना होने के एक किलोमीटर बाद ही चालू नहीं हुआ था और फिर परिवादी द्वारा विपक्षी को फोन से सूचना दी गई थी कि वाहन का ए.सी. चालू नहीं है तो फिर उसने ड्राईवर को ए.सी. चालू करने के लिए कहा था । फिर यह ए.सी. लालसोट के नजदीक खराब हो गया था । इसके बाद यह वाहन पुनः 20-25 किलोमीटर तक भरी गर्मी में बिना ए.सी. के चला था । इसलिए निश्चित रूप से उक्त वाहन में यात्रा के दौरान परिवादी को ए.सी. की सुविधा निर्बाध रूप से नहीं मिल पाई ।
इस प्रकार विपक्षी ने गर्मी के मौसम में परिवादी को ए.सी. की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाकर सेवादोष कारित किया है और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षी से स्वयं को हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये अर्थात् कुल 5,000/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि परिवादी विपक्षी से उसे किरायेशुदा वाहन में गर्मी के मौसम में ए.सी. की सुविधा निर्बाध रूप से नहीं मिलने से स्वयं को कारित आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये अर्थात् कुल 5,000/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त समस्त राशि परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेश के एक माह की अवधि में उपलब्ध करायेंगे ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 16.02.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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