जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम-प्रथम, लखनऊ।
वाद संख्या 499/2014
श्री रामभजन वर्मा,
7/626, विकास नगर,
लखनऊ।
......... परिवादी
बनाम
1. मैसर्स दिनेश जैन एण्ड सन्स,
एकता बाजार, कुर्सी रोड,
लखनऊ।
2. प्रभारी केलविनेटर,
45, ओखला इण्डस्ट्रियल स्टेट फेस-3,
नई दिल्ली- 110020
..........विपक्षीगण
उपस्थितिः-
श्री विजय वर्मा, अध्यक्ष।
श्रीमती अंजु अवस्थी, सदस्या।
श्री राजर्षि शुक्ला, सदस्य।
निर्णय
परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण से नया एयर कंडीशनर व सर्विस सेंटर द्वारा लिये गये रू.2,900.00 दिलाने हेतु प्र्र्र्र्र्र्र्र्रस्तुत किया है।
संक्षेप में परिवादी का कथन है कि उसने दिनांक 30.11.2011 को केलविनेटर एयर कंडीशनर विपक्षी सं0 1 से खरीदा था जिस पर गारंटी 5 वर्ष थी। एयर कंडीशनर का कम्प्रेसर गारंटी अवधि के अंतर्गत खराब हो गया जिसकी शिकायत दिनांक 06.11.2013 को अधिकृत सर्विस सेंटर कूल इंडिया को की गई। दिनांक 19.05.2014 को एयर कंडीशनर कूल इंडिया सर्विस सेंटर ने ठीक करके दिया और रू.2,900.00 गैस चार्जेज तथा अन्य चार्जेज के रूप में वसूल किये गये।
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एयर कंडीशनर एक सप्ताह बाद बंद हो गया जिसकी शिकायत परिवादी ने कूल इंडिया सर्विस सेंटर को की थी। दिनांक 23.06.2014 को एयर कंडीशनर ठीक करने हेतु कूल इंडिया सर्विस सेंटर में दिया गा, परंतु उनके द्वारा बिना ठीक किये ही दिनांक 22.07.2014 को वापस कर दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि कूल इंडिया सर्विस सेंटर एयर कंडीशनर को ठीक करने में असमर्थ है क्योंकि चार बार शिकायत करने पर भी एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर द्वारा ठीक नहीं किया जा सका। अतः परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण से नया एयर कंडीशनर व सर्विस सेंटर द्वारा लिये गये रू.2,900.00 दिलाने हेतु प्र्र्र्र्र्र्र्र्रस्तुत किया है।
विपक्षीगण को नोटिस भेजे जाने के बाद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध आदेश दिनांक 19.12.2014 के अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।
परिवादी द्वारा अपना शपथ पत्र मय 4 संलग्नक दाखिल किया गया।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
इस प्रकरण में परिवादी ने विपक्षी सं0 1 से विपक्षी सं0 2 की कंपनी का एक एयर कंडीशनर दिनांक 30.11.2011 को खरीदा जिसके कम्प्रेसर पर 5 वर्ष की गारंटी थी और जिसका कम्प्रेसर गारंटी अवधि के अंतर्गत ही खराब हो गया जिसकी शिकायत दिनांक 06.11.2013 को अधिकृत सर्विस सेंटर कूल इंडिया को की गई। दिनांक 19.05.2014 को एयर कंडीशनर कूल इंडिया सर्विस सेंटर ने ठीक करके दिया और रू.2,900.00 गैस चार्जेज तथा अन्य चार्जेज के रूप में वसूल किये गये। एयर कंडीशनर एक सप्ताह बाद बंद हो गया जिसकी शिकायत परिवादी ने कूल इंडिया सर्विस सेंटर को की थी। दिनांक 23.06.2014 को एयर कंडीशनर ठीक करने हेतु कूल इंडिया सर्विस सेंटर में दिया गया, परंतु उनके द्वारा बिना ठीक किये ही दिनांक 22.07.2014 को वापस कर दिया गया। परिवादी ने संलग्नक सं0 1 के रूप में एयर कंडिशनर खरीदने की रसीद की फोटोप्रति दाखिल की है जिससे स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा दिनांक 30.11.2011 को विपक्षी सं0 1 से
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केलविनेटर विपक्षी सं0 2 की कंपनी का एयर कंडिशनर रू.22,818.45 में खरीदा गया था। परिवादी की ओर से संलग्नक सं0 2 के रूप में वारंटी कार्ड की फोटोप्रति दाखिल की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि उसका एयर कंडिशनर में 5 वर्ष की कम्प्रेसर की वारंटी थी। परिवादी की ओर से संलग्नक सं0 3 के रूप में कूल इंडिया सर्विस सेंटर की रसीद की फोटोप्रति दाखिल की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 19.05.2014 को उसके द्वारा एयर कंडिसनर सर्विस सेंटर में रिपेयर हेतु दिया गया था और जिसमें रू.3,410.00 का खर्च आया था। परिवादी की ओर से संलग्नक सं0 4 के रूप में भी कूल इंडिया सर्विस सेंटर की रसीद की फोटोप्रति दाखिल की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 22.07.2014 को भी एयर कंडिशनर रिपेयर हेतु दिया गया था। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के कथन के समर्थन में अपना शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उसने परिवाद के सभी तथ्यों का समर्थन किया है। विपक्षीगण को नोटिस भेजा गया था, किंतु उनकी ओर से कोई भी जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, अतः दिनांक 19.12.2014 के आदेश द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। विपक्षीगण की तरफ से न तो कोई उत्तर दाखिल किया गया और न ही कोई शपथ पत्र दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा शपथ पत्र पर किये गये कथनों और उसके द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों पर विश्वास न करने का कोई कारण दृृष्टिगत नहीं होता है। परिवादी द्वारा जो साक्ष्य दिये गये हैं उनसे स्पष्ट होता है कि परिवादी का एयर कंडिशनर कई बार खराब हुआ और रिपेयर करने हेतु परिवादी से धनराशि भी वसूल की गयी जो कि गैस चार्जिंग के संबंध में थी जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के एयर कंडिशनर के कम्प्रेसर में खराबी थी और उसका एयर कंडिशनर पूर्ण रूप से सही नहीं किया गया। स्पष्टतः परिवादी को एक खराब एयर कंडिशनर विक्रय किया गया। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा परिवादी को खराब एयर कंडिशनर विक्रय करके न केवल अनुचित व्यापार प्रथा अपनायी गयी, बल्कि सेवा में कमी भी की गयी है। परिणामस्वरूप परिवादी नया एयर कंडिशनर प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही वह मानसिक व शारीरिक कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय प्राप्त करने का भी अधिकारी है।
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आदेश
परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को पृृथक व संयुक्त रूप से आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को रू.22,818.45 मूल्य का नया एयर कंडिशनर प्रदान करें। यदि वे उसी मूल्य का एयर कंडिशनर देने में असमर्थ है तो वे रू.22,818.45 (रूपये बाइस हजार आठ सौ अठारह और पैंतालिस पैसे मात्र) का भुगतान 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक परिवादी को अदा करें।
साथ ही विपक्षीगण को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में रू.2,000.00 (रूपये दो हजार मात्र) एवं वाद व्यय के रूप में रू.2,000.00 (रूपये दो हजार मात्र) अदा करें। विपक्षीगण उपरोक्त आदेश का अनुपालन एक माह में करें।
(राजर्षि शुक्ला) (अंजु अवस्थी) (विजय वर्मा)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
दिनांकः 18 मार्च, 2015