SURENDRA MAURYA filed a consumer case on 02 Dec 2019 against DINESH CHANDRA GUPTA in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/97/2009 and the judgment uploaded on 24 Dec 2019.
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 97 सन् 2009
प्रस्तुति दिनांक 14.05.2009
निर्णय दिनांक 02.12.2019
सुरेन्द्र मौर्य प्रोपराइटर आधुनिक बीज भण्डार जीयनपुर जनपद आजमगढ़। ...........................................................................................................परिवादी।
बनाम
दिनेश चन्द गुप्ता प्रोपराइटर पारस लीड्स प्रोडक्ट्स 8/2 इण्डस्ट्रियल एरिया रूदुपुर (यूoएसo नगर) उत्तराखण्ड।
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने दिनेश चन्द गुप्ता प्रोपराइटर पारस सीड्स प्रोडक्ट्स 8/2 इण्डस्ट्रियल एरिया रूदुपुर (यू.एस. नगर) उत्तराखण्ड के बिल नं. 362 से 375 बैग भेजे गए। प्रमाणित गेहूँ बीज पी.बी.डब्ल्यू. 343 व 373 दिनांक 27.11.2007 मुo 1,95,000/- रुपये का जो लाटी नं. यू.पी.25टी./5195 से भेजा गया। उसे भुगतान कर प्राप्त किया। दफा 2 व 3 में वर्णित प्रमाणित बीजों को विपक्षी द्वारा भेजे जाने के बाद परिवादी उसे अपने गोदाम में रखा। बिल नं. 362 व बिल नं. 371 से प्राप्त प्रमाणित गेहूं बीज को अपने बिल बाउचर के माध्यम से अपने ग्राहंक सुबाष मौर्य “मौर्या बीज भण्डार आजमगढ़”, हरिकेश मौर्य “मौर्या बीज भण्डार बोझी मऊ” तथा अन्य ग्राहंकों को वितरित किया। जब गेहूँ किसानों को बेचा गया तो बोने के बाद वह अंकुरित नहीं हुआ। जाँच कराए जाने पर शिकायत सही पायी गयी। ऐसा होने से परिवादी के फर्म की बदनामी हुई। परिवादी ने विपक्षी से लिखित व टेलीफोन पर शिकायत किया, लेकिन उसने कोई भुगतान आजतक नहीं दिया। याची द्वारा विपक्षी से 3,93,750/- रुपये का बीज क्रय किया गया था। याची द्वारा भाग-दौड़ करने व ग्राहंकों को संतुष्ट करने में 25,000/- रुपये का खर्च किया। विपक्षी की नियत खराब होने पर परिवादी ने विपक्षी को नोटिस भेजा। अतः याची को विपक्षी से 4,18,750/- रुपये दिलवाया जाए तथा खर्चा मुकदमा भी दिलवाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा कागज संख्या 5/1 नोटिस की छायाप्रति, कागज संख्या 5/2 यू.पी. स्टार ट्रान्सपोर्ट के भुगतान की रसीद, कागज संख्या 5/3 देलही यूपी रोड कैरियर को किए गए भुगतान की रसीद, कागज संख्या 5/4 व्यापार कर सहायता केन्द्र आम टांडा बहेड़ी, बरेली यू.पी. द्वारा जारी रसीद, कागज संख्या 5/5 गल्ला मण्डी रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) द्वारा जारी पर्ची की रसीद, कागज संख्या 5/6 पारस सीड्स प्रोडक्स द्वारा जारी रसीद, कागज संख्या 5/7 विपक्षी द्वारा जारी रसीद 5/8 व 5/9 विपक्षी द्वारा जारी रसीद, कागज संख्या 5/10 विपक्षी द्वारा जारी रसीद, कागज संख्या 5/11 अधिसूचना विविध, कागज संख्या 5/13-14 विपक्षी द्वारा जारी रसीद, कागज संख्या 5/17 विपक्षी द्वारा जारी रसीद, कागज संख्या 5/24 ता 5/44 उन किसानों द्वारा परिवादी को दिया गया प्रार्थना पत्र जिन्होंने परिवादी से
P.T.O.
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बीज खरीदा था और इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने परिवादी से शिकायत किया था। चूंकि विपक्षी आज तक हाजिर नहीं आया। अतः परिवाद उसके खिलाफ एक पक्षीय अग्रसारित किया गया। किसी के उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली का स्वयं अनुशीलन किया। चूंकि परिवाद पत्र, शपथ पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अन्दर तीस दिन परिवादी को 3,93,750/- रुपये (तीन लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास रुपये) अदा करे। इस धनराशि पर वाद दाखिला के दिन से परिवादी 09% वार्षिक ब्याज पाने का हकदार होगा। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी को मानसिक कष्ट के लिए 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) भी अदा करे।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 02.12.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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