राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-295/1999
(जिला उपभोक्ता फोरम, झांसी द्वारा परिवाद संख्या-74/1998 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.12.1998 के विरूद्ध)
स्काई पाक सर्विसेज स्पेशलिस्ट लि0।
अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम्
डायमण्ड सीमेण्ट (प्रोपराइटर मैसोर सीमेण्ट लिमिटेड) झांसी।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री टी0एच0 नकवी, एवं श्री अरूण टण्डन,
विद्वान अधिवक्तागण।
दिनांक 24.07.2015
माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करवाये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री टी0एच0 नकवी व श्री अरूण टण्डन उपस्थित हैं। यह अपील, लगभग 16 वर्ष से निस्तारण हेतु लम्बित है। अत: पीठ द्वारा यह समीचीन पाया गया कि इसका निस्तारण कर दिया जाय। अपीलार्थी की ओर से विगत कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही अपील की सुनवाई में कोई रूचि ही ली जा रही है।
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह अपील, जिला फोरम, झांसी द्वारा परिवाद संख्या-74/1998 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 14.12.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्मित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 8 के उप नियम (6) में निम्नवत् प्राविधान है :-
‘’ नियम-8 (6) : सुनवाई के दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जब तक के लिये सुनवायी स्थगित की जाये, पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकर होगा। यदि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है तो राज्य आयोग, स्व विवेकानुसार या तो अपील को खारिज कर सकता है या मामले के गुणावगुण के आधार पर उसे विनिश्चित कर सकता है। यदि प्रत्यर्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है तो राज्य आयोग एक पक्षीय कार्यवाही करेगा और मामले के गुणावगुण के आधार पर अपील का एक पक्षीय विनिश्चय करेगा। ‘’
-2-
उपरोक्त विधिक प्राविधान के अनुसार अपीलार्थी का यह दायित्व था कि वह अपील दायर करने के उपरान्त प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्त्ता उपस्थित
होते, परन्तु उसके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। अत: अपीलार्थी की अनुपस्थिति में यह अपील निर्णीत किये जाने योग्य है। परिणामत: अभिलेखों का भलीभांति अनुशीलन किया गया।
अपीलार्थी द्वारा यह अपील योजित करने के बाद से अपील के निस्तारण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही कोई उपस्थित हुआ। उपरोक्त विधिक प्राविधानों के आलोक में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अपीलार्थी को इस अपील में कोई रूचि नहीं है। अत: अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है।
(राम चरन चौधरी) (जुगुल किशोर)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0
कोर्ट-5