Uttar Pradesh

StateCommission

A/2007/2346

Dr M S Jilani - Complainant(s)

Versus

Digvijay Singh - Opp.Party(s)

M H Khan

12 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2007/2346
( Date of Filing : 22 Oct 2007 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Dr M S Jilani
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Digvijay Singh
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 12 Sep 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2346/2007

डा0 एम.एस. जिलानी, इंचार्ज मेडिकल आफिसर प्राइमरी हेल्‍थ सेंटर कैप्‍टनगंज, जिला कुशीनगर

बनाम

दिग्विजय सिंह पुत्र स्‍व0 वकील सिंह तथा तीन अन्‍य

एवं

अपील संख्‍या-2345/2007

श्रीमती मालती सिंह (ए.एन.एम.) सब मेडिकल हेल्‍थ सेंटर, बड़हरा बाबू जिला कुशीनगर

बनाम

दिग्विजय सिंह पुत्र स्‍व0 वकील सिंह तथा तीन अन्‍य

समक्ष:-                                                              

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

दिनां : 12.09.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.    परिवाद संख्‍या-309/2006, दिग्विजय सिंह बनाम डा0 एम.एस. जिलानी तथा तीन अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, कुशीनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.9.2007 के विरूद्ध अपील संख्‍या-2346/2007 तथा अपील संख्‍या-2345/2007 विपक्षी संख्‍या-1 एवं विपक्षी संख्‍या-2 की ओर से प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश को अपास्‍त करने के लिए प्रस्‍तुत की गई है। चूंकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय/आदेश से प्रभावित हैं, इसलिए दोनों अपीलों का निस्‍तारण एक ही निर्णय/आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है, इस हेतु अपील संख्‍या-2346/2007 अग्रणी अपील होगी।

2.    उपरोक्‍त दोनों अपीलों में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री  एम.एच.  खान  तथा  प्रत्‍यर्थी  संख्‍या-1/परिवादी की ओर से विद्वान

 

-2-

अधिवक्‍ता श्री रामसेवक उपाध्‍याय को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

3.    पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी का इलाज विपक्षी डा0 द्वारा किया गया। इलाज के दौरान लापरवाही बरतने पर विद्वान जिला आयोग ने अंकन 3,00,000/-रू0 (तीन लाख रूपये) की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है, परन्‍तु चूंकि विपक्षी डा0 राजकीय चिकित्‍सालय में कार्यरत हैं, जहां पर नि:शुल्‍क चिकित्‍सीय सेवा प्रदान की जाती है। इसी आयोग की पीठ द्वारा अपील संख्‍या-326/2008 एवं अपील संख्‍या-334/2008 में पारित निर्णय/आदेश की प्रति प्रस्‍तुत की गई है, जिसमें व्‍यवस्‍था दी गई है कि राजकीय चिकित्‍सालय में नि:शुल्‍क चिकित्‍सीय सेवा उपलब्‍ध होने के कारण उपभोक्‍ता परिवाद संधारणीय नहीं है। अत: गैर उपभोक्‍ता परिवाद पर विद्वान जिला आयोग ने निर्णय पारित किया है, जो अपास्‍त होने और दोनों अपीलें स्‍वीकार होने योग्‍य हैं।

आदेश

4.    अपील संख्‍या-2346/2007 तथा अपील संख्‍या-2345/2007 स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.09.2007 अपास्‍त किया जाता है तथा परिवाद खारिज किया जाता है।

     प्रस्‍तुत अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति अपील संख्‍या-2346/2007 में रखी जाए तथा इसकी एक सत्‍य प्रति संबंधित अपील में भी रखी जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

  लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-2

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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