राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-962/2019
जयपाल सिंह प्रोपराइटर मै0 जय भोले कोल्ड स्टोरेज (पी) लि0 बनाम धीरी सिंह
दिनांक: 07.12.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी को प्रेषित पंजीकृत नोटिस बिना तामीली वापस प्राप्त होने का उल्लेख कार्यालय द्वारा किया गया है, तदनुसार प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामीली पर्याप्त मानी जाती है।
प्रस्तुत अपील विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र के साथ योजित की गयी है, जो कि जिला उपभोक्ता आयोग, हाथरस द्वारा परिवाद संख्या-50/2008 धीरी सिंह बनाम जयपाल में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03.01.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय के सम्मुख दिनांक 08.08.2019 को योजित की गयी है, जो कि लगभग 05 वर्ष 07 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया।
निर्विवादित रूप से परिवाद उभय पक्ष की उपस्थिति एवं सुनने के उपरान्त विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्णीत किया गया। अतएव विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्य उक्त तथ्य के विपरीत हैं। तदनुसार मेरे विचार से विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।
चूँकि विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है, तदनुसार प्रस्तुत अपील पोषणीयता के बिन्दु पर ही निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को 01 माह में विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1