Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/2200

N I Co - Complainant(s)

Versus

Dharmendra Singh Yadav - Opp.Party(s)

A K Srivastav

13 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/2200
( Date of Filing : 24 Nov 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. N I Co
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Dharmendra Singh Yadav
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 13 Sep 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2200/2008

National  Insurance Co. Ltd Versus Dharmendra Singh  

दिनांक : 13.09.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

           परिवाद संख्‍या-97/2006, घनेन्‍द्र सिंह यादव बनाम नेशनल इं0कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 08.09.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री आशीष कुमार श्रीवास्‍तव एवं प्रत्‍यर्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री अरूण टण्‍डन को सुना गया। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

          जिला उपभोक्‍ता आयोग ने बीमित वाहन सं0 यू0पी0 25/आर- 1185 के बीमित अवधि के दौरान अज्ञात व्‍यक्तियों द्वारा धोखा देकर लूटे जाने पर अंकन 42,653/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।

            वाहन की बीमा किया जाना अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को स्‍वीकार है। रिपोर्ट में निहित तथ्‍यों से घटना चोरी की स्‍पष्‍ट होती है। अत: प्रकरण संबधित वाहन की बीमा शर्तों के अधीन है, इसलिए 25 प्रतिशत की कटौती करने के पश्‍चात बीमा क्‍लेम अदा किया जाना चाहिए। अत: क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 42,653/-रू0 में से 25 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष राशि बीमा क्‍लेम के रूप में देय बनती है, इसी प्रकार ब्‍याज दर 09 प्रतिशत के स्‍थान पर 06 प्रतिशत किया जाना न्‍यायोचित है।

आदेश

            प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में अपीलार्थी अंकन 42,653/-रू0 में से 25 प्रतिशत कटौती करने के पश्‍चात अंकन 31,990/-रू0 को परिवादी को अदा करें, साथ ही ब्‍याज दर 09 प्रतिशत के स्‍थान पर 06 प्रतिशत की दर से अदा की जाये। शेष निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।   

                 उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित जिला उपभोक्‍ता  आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

           

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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