राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-337/2015
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, सुलतानपुर द्वारा परिवाद संख्या 76/2005 में पारित आदेश दिनांक 01.01.2010 के विरूद्ध)
Uttar Pradesh Power Corporation Limited on behalf of Electricity Distribution Division-II, Gauriganj, Amethi, through its Executive Engineer. ....................अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
Devi Deen son of Raghuveer resident of Village Panchayat-Gharsoiya, Pargana-Aasal, Tehsil-Amethi, Police Station-Peeparpur, District-Sultanpur. ................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, सदस्य।
3. माननीय श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सन्तोष कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री आर0के0 मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 31.05.2016
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार मिश्रा एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर0के0 मिश्रा उपस्थित।
अपीलार्थी की ओर से अपील वापस लिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान अपील के आक्षेपित अवार्ड दिनांक 01.01.2010 के विरूद्ध अपील संख्या-390/2010 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकसिटी डिपार्टमेन्ट, डिवीजन सुलतानपुर एवं अन्य बनाम देवीदीन प्रस्तुत की गयी थी, जो आयोग के निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.11.2014 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और परिवाद
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संख्या-76/2005 देवीदीन बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग व अन्य में पारित वर्तमान आक्षेपित अवार्ड दिनांक 01.01.2010 निरस्त कर प्रकरण जिला फोरम को पुन: निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जा चुका है, अत: यह अपील निष्प्रभावी हो चुकी है।
प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त कथन से सहमत हैं और उभय पक्ष ने उपरोक्त अपील संख्या-390/2010 में आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.11.2014 की प्रति भी दिखायी है।
अत: उपरोक्त परिस्थितियों में वर्तमान अपील निष्प्रभावी होने के कारण निरस्त की जाती है। इस अपील के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा धारा-15 के अन्तर्गत जमा धनराशि अपीलार्थी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को नियमानुसार अवमुक्त की जाए।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (बाल कुमारी)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1