राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1951/2006
पेप्सी को इंडिया होल्डिस प्रा0लि0 द्वारा अपने अध्यक्ष ए-2 यू0पी0
एस0आई0सी0 इंडस्ट्रियल एरिया, साइड सैकेन्ड बाजपुर(उधम सिंह नगर)
उत्तरांचल। .........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
1.श्री देवेन्द्र वार्ष्णेय एडवोकेट पुत्र श्री परमानन्द वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला
बाजारगंज, सरायतरीन तहसील सम्भल जिला मुरादाबाद।
2.जैन टी स्टाल मुरादाबाद एसोसिएशन के पास कचेहरी मुरादाबाद द्वारा अपने
स्वामी।
3.वृन्दावन वैवरेज प्रा0लि0 द्वारा अपने अध्यक्ष बी-54-55 परसाखेरा इण्डस्ट्रीज
एस्टेट बरेली(यू0पी0) ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :श्री विकास सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 20.05.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
मौजूदा अपील जिला फोरम द्वितीय मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या 155/2006 में पारित निर्णय/आदेश दि. 08.08.2006 के विरूद्ध योजित किया गया है।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अंतरिम आदेश प्रभावहीन हो गया है, क्योंकि मूल वाद का निर्णय हो चुका है, जिसमें परिवादी का परिवाद खारिज किया गया है। इस प्रकार से अंतरिम आदेश पर जो अपील किया गया है वह निष्प्रभावी हो गया है। अपीलकर्ता इस अपील पर बल देना नहीं चाहते हैं। अपीलार्थी ने अपने कथन को आदेश पत्र के मार्जिन पर अंकित भी किया है। अत: उपरोक्त के क्रम में प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील खारिज की जाती है।
-2-
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5