(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2090/2008
विजय प्रकाश पाण्डेय बनाम डीलक्स आटो सेल्स व अन्य
दिनांक : 26.11.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-12/2001, विजय प्रकाश पाण्डेय बनाम डीलक्स आटो सेल्स व अन्य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.10.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री टी0एच0 नकवी एवं प्रत्यर्थी सं0 2 एवं 3 के विद्धान अधिवक्ता श्री बदरूल हसन के तर्क को सुना गया। अत: प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक 17.01.2002 को जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को निर्देश दिया है कि परिवादी को जो वाहन विक्रय किया गया है, उसको परिवर्तित किया जाए।
इस निर्णय के पारित होने के पश्चात पुन: दिनांक 06.10.2008 को यह निर्णय पारित किया गया कि परिवाद खारिज होने योग्य है, चूंकि जिला उपभोक्ता आयोग को अपने द्वारा पारित निर्णय/आदेश को अपास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अत: दिनांक 06.10.2008 को पारित किया गया निर्णय/आदेश विधि-विरूद्ध है। तदनुसार यह निर्णय/आदेश अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। परिवाद सं0 12/2001 में दिनांक 06.10.2008 को पारित किया गया निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है। इस परिवाद पर दिनांक 17.01.2002 को पारित निर्णय/आदेश बहाल रहेगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2