Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/60/2015

shailendra singh - Complainant(s)

Versus

delhi derbar restorent - Opp.Party(s)

22 Aug 2016

ORDER

CONSUMER FORUM KANPUR NAGAR
TREASURY COMPOUND
 
Complaint Case No. CC/60/2015
 
1. shailendra singh
panchvati kanpur
KANPUR NAPUR
up
...........Complainant(s)
Versus
1. delhi derbar restorent
golden palace
KANPUR NAGAR
up
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. RN. SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Sudha Yadav MEMBER
 HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 22 Aug 2016
Final Order / Judgement


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह.......................................वरि0सदस्य
    सुधा यादव.....................................................सदस्या
    

उपभोक्ता वाद संख्या-60/2015
षैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री ष्याम सिंह पता प्लाट नं0-64 विनायकपुर, पंचवटी, कानपुर नगर।
                                  ................परिवादी
बनाम
प्रो0 दिल्ली दरबार रेस्टोरेन्ट, सरोजनी नगर, नियर गोल्डेन पैलेस, कानपुर नगर।
                             ...........विपक्षी
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 04.02.2015
निर्णय की तिथिः 22.08.2016
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षी को निर्देषित किया जाये कि वह परिवादी को मानसिक पीड़ा व सेवा में कमी के एवज में बतौर हर्जाना रू0 2,00,000.00 तथा रू0 11000.00 परिवाद व्यय अदा करे।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी दिनांक 12.06.2014 को रात्रि लगभग 9 बजे विपक्षी के रेस्टोरेन्ट दिल्ली दरबार में बिरयानी लेने के लिए गया हुआ था तथा एक चिकेन बिरयानी पैक कराई व एक मिनरल वाटर की बोतल रू0 143.00 में खरीदी, जिसका बिल नं0-00004105 है। इस पर परिवादी द्वारा एतराज जताया गया कि वैट व सैट एमाउन्ट जो विपक्षी द्वारा लगाया गया है, वह पानी की बोतल पर नहीं लगता है, इस प्रकार आपने, मुझसे रू0 2.50 ज्यादा ले लिये हैं। परिवादी ने विपक्षी के मैनेजर से भी उक्त रूपये के बारे में षिकायत की तो उन्होंने परिवादी को भरे रेस्टोरेंट में जलील किया तथा काफी भला-बुरा कहा। यहां तक कि परिवादी को यह तक कहा गया कि देखने में तो करोड़पती लगते हो,  मगर ढाई रूपये के लिए जान दिये 
............2
...2...

दे रहे हो, जिस पर परिवादी द्वारा जवाब दिया गया कि हिसाब-हिसाब होता है, फिर चाहे वह दो रूपये का हो या रू0 2,00,000.00 का। उस वक्त परिवादी रू0 143.00 भुगतान करके चला अया। विपक्षी द्वारा परिवादी को भरे रेस्टोरेंट में जलील किये जाने के कारण, समाज में परिवादी पर व्यंग्य कस रहे हैं कि ढाई रूपये के चक्कर में रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इनको काफी जलील किया और रेस्टोरेंट से निकाल दिया। विपक्षी के इस कृत्य से परिवादी काफी क्षुब्ध है तथा समाज में कहीं भी उठ-बैठ नहीं पा रहा है। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक मांग नोटिस भी विपक्षी को भेजी, जिसका कोई जवाब विपक्षी द्वारा नहीं दिया गया। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा। 
3.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भेजी गयी, किन्तु विपक्षी बावजूद विधिक नोटिस फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः फोरम द्वारा दिनांक 12.08.15 को विपक्षी के विरूद्ध परिवाद एकपक्षीय चलाये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 03.02.15 व 03.06.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगातय् 4/5 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.    फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
    परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने व प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता  है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में उपरोक्तानुसार षपथपत्र व 
............3
...3...

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगातय् 4/5 दाखिल किये गये हैं। विपक्षी, बावजूद तामीला कोई उपस्थित नहीं आया और न ही परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय व अभिलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है, जिससे परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय साक्ष्य व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है।
    अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद एकपक्षीय व आंषिक रूप से, रू0 143.00 तथा परिवाद व्यय के रूप में रू0 5000.00 के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।    
ःःःआदेषःःः
6.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय व आंषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी, परिवादी को रू0 143.00 तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय अदा करे।

  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।


  (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )         (डा0 आर0एन0 सिंह)
     वरि0सदस्य           सदस्या                   अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।           कानपुर नगर                 कानपुर नगर।
 

 
 
[HON'BLE MR. RN. SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Sudha Yadav]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH]
MEMBER

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