(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-193/2009
अमित कुमार पुत्र श्री विजय सिंह
बनाम
दीवान सिंह इण्टर कालेज तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 12.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी.एच. नकवी को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन कया गया।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण पर सूचनार्थ हेतु पंजीकृत पैरवी नहीं की जा रही है, इसलिए यह अपील अदम पैरवी में निरस्त होने योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण शैक्षिक संस्थान से संबंधित है, जिसके संबंध में उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है।
अत: इन दोनों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2