राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
मौखिक
विविध वाद सं0-341/2022
रेनाल्ट इण्डिया प्रा0लि0। ........... आवेदक/अपीलार्थी।
बनाम
दीप अरोड़ा व अन्य। …….. प्रत्यर्थीगण।
समक्ष :-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
आवेदक/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री अँग्रेज नाथ शुक्ला विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक :- 21-12-2022.
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत विविध वाद आवेदक/अपीलार्थी रेनाल्ट इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा इस आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। इस विविध प्रार्थना पत्र के द्वारा इस आयोग द्वारा अपील सं0-811/2022 मै0 रेनाल्ट इण्डिया प्रा0लि0 बनाम दीप अरोड़ा व अन्य में दिनांक 25-08-2022 को पारित अन्तरिम आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थना की गई है।
मेरे द्वारा आवेदक/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अँग्रेज नाथ शुक्ला को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं उपरोक्त आदेश दिनांक 25-08-2022 का सम्यक रूप से परिशीलन व परीक्षण किया गया।
दौरान् सुनवाई प्रार्थना पत्र वास्ते संशोधन, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त आदेश दिनांक 25-08-2022 द्वारा विद्वान जिला आयोग में जिस डिक्रीटल धनराशि को जमा करने का आदेश अपीलार्थी को दिया गया है उस धनराशि में केवल अपीलार्थी के भाग की धनराशि को जमा करने का आदेश दिया जाना चाहिए। तदनुसार उक्त आदेश में संशोधन की प्रार्थना की गई।
मेरे द्वारा उक्त आदेश दिनांक 25-08-2022 का परिशीलन करने के उपरान्त
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उसमें कोई विधिक त्रुटि न पाए जाने के कारण किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पायी गई अर्थात् उपरोक्त आदेश दिनांक 25-08-2022 पूर्णत: विधि अनुकूल है।
तद्नुसार यह विविध वाद अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।
उपरोक्त अपील सं0-811/2022 को पूर्व से नियत तिथि दिनांक 13-02-2023 को नवीन वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जावे।
इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अपील सं0-811/2022 की पत्रावली पर भी रखी जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-1.