(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील सं0 :- 651/2008
(जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती द्वारा परिवाद सं0-114/2005 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13/06/2007 के विरूद्ध)
प्रोपराइटर सागर कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, मडया चौराहा, पो0 खलीलाबाद, जिला सन्त कबीरनगर, उत्तर प्रदेश।
- अपीलार्थी
बनाम
दीनानाथ चौधरी, निवासी ग्राम-मनोरना, पोस्ट-असरोह, जिला सन्तकबीर नगर, उ0प्र0। ……………प्रत्यर्थी
समक्ष
- मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
- मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
उपस्थिति:
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री ए0के0 पाण्डेय
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- कोई नहीं
दिनांक:-07.12.2022
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती द्वारा परिवाद सं0 114/2005 दीना नाथ चौधरी बनाम प्रोपराइटर, सागर कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.06.2007 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिला उपभोक्ता मंच ने परिवादी द्वारा अपीलार्थी के कोल्ड स्टोरेज में रखे गये आलू की कीमत को अदा करने का आदेश दिया है, साथ ही 10,000/- रू0 क्षतिपूर्ति एवं सम्पूर्ण राशि पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।
- इस निर्णय एवं आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि जिला उपभोक्ता मंच द्वारा दिया गया निष्कर्ष तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत है। हर्जा अवैध रूप से अधिरोपित किया गया है, ब्याज अत्यधिक उच्च दर से लगाया गया है।
- केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया।
- जिला उपभोक्ता मंच ने साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि परिवादी द्वारा जमा आलू प्रत्यर्थी/परिवादी वापस प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा 8 बोरे आलू वापस लेने का गेट पास जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष या इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा 8 बोरी आलू निकाल लिया गया और केवल 4 बोरी आलू अवशेष रहा, इसलिए आलू की कीमत के संबंध में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, परंतु अंकन 10,000/- रूपये क्षतिपूर्ति का आदेश इस आधार पर स्थिर रहने योग्य नहीं है कि प्रत्यर्थी/परिवादी को देय आलू की कीमत की राशि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को आदेशित किया गया है। अत: केवल 10,000/- रूपये हर्जे को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। यद्यपि अपीलार्थी भाड़े के संबंध में राशि अंकन 840/- रू0 कटौती करने के लिए अधिकृत है।
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा क्षतिपूर्ति स्वरूप अंकन 10,000/-रू0 (दस हजार रू0 मात्र) के संबंध में पारित आदेश अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय व आदेश की पुष्टि की जाती है।
अपील में उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप, आशु0 कोर्ट नं0-3