Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/638/2015

Ravi dutt - Complainant(s)

Versus

data wind - Opp.Party(s)

07 Mar 2017

ORDER

 
 
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर
 अध्यासीनः  डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
                                                                               श्रीमती सुधा यादव ........................................सदस्य
                
 
 
                                                                           उपभोक्ता वाद संख्या-638/2015.
रवि दत्त षुक्ला, पुत्र रामषरण षुक्ला, 28/ई.दबौली, कानपुर नगर।
                                                                                                               ..........परिवादी
                                                                                       बनाम
. 1. डायरेक्टर डाटाविंड इन्नोवेषन प्रा0 लि0, 740 उद्योग बिहार फेस- 
. गुड़गॉव हरियाणा।
2. रिलायॅस कम्यूनिकेषन लि0, एच. ब्लॉक प्रथम फ्लोर धीरूभाई अम्बानी नालेज सिटी नवी मुम्बई महाराश्ट्र।
3. नषा ट्रेडेक्स प्रा0 लि0, फ्रैन्चाइजी षाप सी.जे.नेटवर्क प्रा0 लि0, बिल्डिंग 664 सीबानपुरा, सेवा नगर के सामने देहली मेरठ रोड गाजियाबाद यू.पी.।
                                                                                                             .......विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 09.12.2015
निर्णय तिथिः 15.09.2018
 
                                                      श्री आर0एन0 सिंह अध्यक्ष, द्वारा उद्घोशितः-
 ःःः                                                                                        निर्णयःः
 
1.  परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से, मोबाइल टेबलेट की कीमत रू0 3699/-व उस पर चक्रवृद्वि दर से ब्याज तथा वादव्यय, ड्राफ्ट कमीषन व व प्रत्येक तिथि का खर्च रू0 500/- दिलाया जावे। 
 
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी द्वारा एक डबल सिम कालिंग टेबलेट मॉडल यू.बी.आई.प्लेट 7 सी.जेड.एंड्राईड स्मार्ट फोन अपने पते पर विपक्षी सं0-3 के द्वारा दिंनााकत 24.07.2015 के बिल के आधार पर रू0 3699/-का भुगतान करके दिंनाक 26.07.2015 को क्रय करके प्राप्त किया गया। जिसकी एक वर्श की गारटी थी। गारण्टी कार्ड व इंटरनेट फ्री स्कीम कार्ड की छायाप्रति संलग्न है। परिवादी को एक वर्श का फ्री इंटरनेट आज तक नहीं मिला। परिवादी ने रिलायंस कम्पनी का सिमकार्ड नं0-7505560679 भी प्रष्नगत टेबलेट मोबाइल फोन क्रय करने के समय लिया था। मोबाइल फोन उत्पादनकर्ता विपक्षी सं0-1 व रिलॉयस कम्पनी विपक्षी सं0-2 से फ्री इंटरनेट स्कीम न प्राप्त होने की षिकायत की गई। परन्तु दोनो एक दूसरे के पास षिकायत करने के लिये परिवादी को परेषान करते रहे। विपक्षी सं0-1/ उत्पादनकर्ता का मोबाइल टेबलेट का कैमरा स्पश्ट काम नहीं करता , नेटवर्क नहीं पकड़ता, आवाज धीमी आती है तथा ऑन होने पर भी कालर्स को स्विच आफ की सूचना देता है। कम्पनी उत्पादनकर्ता व विक्रेता के ईमेल आई.डी. पर नं0-18601800013 एंव 18605001860 पर कई बार षिकायत की गई। परन्तु विक्रेता व उत्पादनकर्ता के द्वारा प्रष्नगत मोबाइल टेबलेट नहीं बदला गया और न रिलायंस कमपनी ने एक वर्श की इंटरनेट फ्री स्कीम दी। इस प्रकार विपक्षीगण के द्वारा सेवा में कमी कारित की गई है। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3 विपक्षी सं0-2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करके परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र के तथ्यों का खण्डन किया गया है और यह कहा गया है कि विपक्षी/उत्तरदाता के द्वारा परिवादी से कोई वादा नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप अन्य विपक्षीगण के लिये हैं, लगाये गये आरोपों से विपक्षी/उत्तरदाता का कोई सम्बन्ध नहीं है। विपक्षी/उत्तरदाता के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। विपक्षी/उत्तरदाता के विरूद्व कोई उपषम याचित नहीं किया गया है। विपक्षी/उत्तरदाता के विरूद्व परिवाद खारिज किया जाये।  
4. विपक्षी सं0-1 व 3 की ओर से बावजूद तामीला कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो उनकी ओर से जवाबदावा अथवा साक्ष्य/षपथपत्र दाखिल किया गया। अतः फोरम के आदेष दिंनाकित 21.12.2017 के द्वारा विपक्षीगण-1 व 3 के विरूद्व कार्यवाही एकपक्षीय चलायी गई। 
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
 
5. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 01.12.2015 व अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से विपक्षी विक्रेता द्वारा जारी बिल दिंनाकित 24.07.2015 की छायाप्रति, मोबाइल फोन का गारण्टी कार्ड दिंनाकित 24.07.2015 की छायाप्रति तथा विपक्षी उत्पादनकर्ता द्वारा फ्री इन्टरनेट स्कीम देने के वाउचर की छायाप्रति दाखिल की है। परिवादी ने साक्ष्य षपथपत्र स्वॅय का दिंनाकित 27.06.2018 दाखिल किया है तथा उसके साथ सेल इनवाइस, वारण्टी कार्ड, एक वर्श की फ्री इंटरनेट स्कीम का प्रपत्र षपथपत्र से सत्यापित करके दाखिल किये हैं।                                                                          
विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
 
6.    यद्यपि विपक्षी-2 की ओर से जवाबदावा दाखिल किया गया। परन्तु कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। 
7.     पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय साक्ष्यों का तथा प्रलेखीय साक्ष्यों का यथा-आवष्यक स्थान पर आगे निर्णय में उल्लेख किया जायेगा।
ख्
                                                                                         निष्कर्श
 
 
8.     उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-2 के विरूद्व कोई स्पश्ट आरोप नहीं लगाया गया है। अतः परिवाद विपक्षी सं0-2 के विरूद्व पोशणींय नहीं है। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 व 3 के विरूद्व यह कथन किया गया है कि प्रष्नगत डबल सिम कालिंग टेबलेट परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-3 से क्रय किया गया था। जिसमें एक वर्श की गारण्टी व एक वर्श का ’’इंटरनेट फ्री’’ स्कीम बतायी गई थी। परिवादी द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में प्रष्नगत टेबलेट क्रय करने का बिल तथा इंटरनेट फ्री स्कीम कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गई है। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-2/रिलॉयस कम्पनी का सिमकार्ड नं0-7505560679 भी उसी दिन विपक्षी सं0-3 से क्रय किया जाना बताया गया है। किन्तु परिवादी को उक्त सेवायें प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि परिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि विक्रेता कम्पनी का प्रष्नगत मोबाइल टेबलेट का कैमरा स्पश्ट काम नहीं करता , नेटवर्क नहीं पकड़ता, आवाज धीमी आती है तथा ऑन होने पर भी कालर्स को स्विच आफ की सूचना देता है। परिवादी द्वारा इसकी सूचना विपक्षी सं0-1 उत्पादनकर्ता व विपक्षी सं0-3 विक्रेता के ईमेल आई.डी. पर नं0-18601800013 एंव 18605001860 पर किया जाना बताया गया है। किन्तु विपक्षी सं0-1 व 3 के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। विपक्षी सं0-1 व 3 बावजूद तामीला उपस्थित नहीं आया। अतः परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 व 3 पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में किये गये कथन व तत्सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय साक्ष्य व अन्य प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। 
    उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श से फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी सं0-1 व 3 के विरूद्व इस आषय से स्वीकार किये जाने योग्य है कि विपक्षी सं0-1 व 3 परिवादी का प्रष्नगत मोबाइल ठीक करें। अन्यथा स्थिति में प्रष्नगत मोबाइल को बदलकर नया समकक्ष मोबाइल सेट देने अथवा प्रष्नगत मोबाइल सेट वापस प्राप्त करके, मोबाइल की कीमत रू0 3699/-मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली अदा करने के लिये संयुक्त रूप से विपक्षी सं0-1 व 3 जिम्मेदार होगें। परिवाद रू0 2000/- परिवाद व्यय के सहित स्वीकार किये जाने योग्य है। जहॉ तक अन्य याचित उपषम का प्रष्न है - के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। 
 
 
                                                                                     :ःआदेषःःः
 
9. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद, उपरोक्त कारणों से, ऑषिक रूप से विपक्षी सं0-1 व 3 के विरूद्व इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर परिवादी प्रष्नगत मोबाइल टेबलेट विपक्षी सं0-1 व 3 के सर्विस सेन्टर में जमा करे, तत्पष्चात मोबाइल टेबलेट जमा करने की तिथि के 7 दिन के अंदर विपक्षी सं0-1 व 3 वारण्टी की षर्तो के अनुसार मोबाइल टेबलेट ठीक करके परिवादी को प्रदान करे। अन्यथा स्थिति में (मोबाइल  ठीक न हो पाने की स्थिति में ) विपक्षी सं0-1 व 3 मोबाइल टेबलेट बदलकर समकक्ष नया मोबाइल टेबलेट सेट परिवादी को प्रदान करें अथवा प्रष्नगत मोबाइल टेबलेट वापस प्राप्त करके, मोबाइल टेबलेट की कीमत रू0 3699/-(तीन हजार, छः सौ निन्यानबे रू0) 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली अदा करें तथा रू0 2000/-(दो हजार रू0) परिवाद व्यय अदा करें। 
विपक्षी सं0-2 के विरूद्व परिवाद खारिज किया जाता है। 
 
   ( सुधा यादव )                      (डा0 आर0एन0 सिंह)
         सदस्या                                अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद                       जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम                              प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।                               कानपुर नगर।
 
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
 
 
  ( सुधा यादव )                      (डा0 आर0एन0 सिंह)
         सदस्या                                अध्यक्ष
 जिला उपभोक्ता विवाद                       जिला उपभोक्ता विवाद       
     प्रतितोश फोरम                              प्रतितोश फोरम
     कानपुर नगर।                               कानपुर नगर।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

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