जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
मीनाक्षी चैरसिया, निवासी- 413/42 सत्यानारासयण मंदिर के सामने, दीपिका ब्यूटी पार्लर, लाखन कोटडी, अजमेर । मीनाक्षी चैरसिया, षाॅप नम्बर 06, पवलक कलेक्षन, चूडी बाजार, नगर निगम के पास, अजेर ।
- प्रार्थिया
बनाम
1ण् क्ंजं ॅपदक प्ददवअंजपवद च्अजण्;क्मंसमतद्ध ज्ंइसमज न्ठप् ैजंजम 7 ब़्;म्कहमद्ध;7 ैउंतज च्ीवदम़ डवइपसम प्दजमतदमज क्मअपबम़ डनसजपउमकपं ब्वउचनजमतद्ध च्सवज छवण् 5 त्ंदहिनतमपए छमंत भ्वजमत त्मकपेेपवद ठसनम डंीपचंसचनतए छण्भ्ण्8 छमू क्मसीप.110001
2. ज्ंइसमज न्ठप् ैजंजम 7 ब़्;म्कहमद्ध;7 ैउंतज च्ीवदम़ डवइपसम प्दजमतदमज क्मअपबम़ डनसजपउमकपं ब्वउचनजमतद्ध छंावकं डवइपसम ैीवच ; ैमतअपबम क्मदजमतद्ध व्चचवेपजमत भ्वजसम छंतंलंद च्संबबमए ।हंतं ळंजमए ।रउमत ऋ305001
3ण् क्ंजं ॅपदक प्ददवअंजपवद च्अज ;डंदंंिबजनतमतद्ध ज्ंइसम न्ठप् न्ठप् ैजंजम 7 ब़्;म्कहमम्ंेज डवींद छंहंतए क्ींद क्ींद ठंकं क्ममच ैपदही रप ब्वउचसमेए ।उपतजेंत;प्दकपंद्ध143001
- अप्रार्थी गण
परिवाद संख्या 156/2015
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री गजपत सिंह चैहान, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः-23 .06.2016
1. प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि उसने परिवाद की चरण संख्या 1 में वर्णित टेबलेट दिनंाक 24.7.2013 को क्रय किया जिसकी 3 साल की गारण्टी दी गई थी । उक्त टेबलेट क्रय किए जाने के कुछ दिनो बाद ही खराब हो जाने पर उसे अप्रार्थी संख्या 3 सर्विस सेन्टर पर दिया किन्तु अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा फ्री सर्विस होने के बावजूद हर बार सर्विस पर रू.100/- लिए जाते है । इस संबंध में उसने अप्रार्थी कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर भी षिकायत की । किन्तु कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर उसने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.11.2014 को नोटिस भी दिया फिर कोई कार्यवाही नहीं की गई । प्रार्थिया ने इसे अप्रार्थीगण की सेवा में कमी बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 31.5.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. प्रार्थिया का तर्क है कि उसने अप्रार्थी कम्पनी से एक टेबलेट क्रय किया किन्तु क्रय किए जाने के कुछ दिनों बाद ही उसमें खराब होने पर उसे अप्राथी्र कम्पनी के सर्विस सेन्टर पर दुरूस्त करने हेतु दिया किन्तु उत्पाद की फ्री होने के बावजूद भी उससे रू. 100/- वसूल किए जाते रहे है । अप्रार्थीद्वारा उसका टेबलेट दुरूस्त नहीं कर अथवा उसकी राषि नहीं लौटा कर सेवादोष किया है ।
हमने प्रार्थिया के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।
4. प्रार्थिया ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि अपने षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- टेबलेट क्रए किए जाने की इन्वाईस दिनांक 24.7.2016, नोटिस दिनांक 11.11.2014 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है। मंच की राय में अप्रार्थी सेवादोष किया है ।
प्रार्थिया के कथन एवं प्रार्थिया द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थिया के कथनों नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रार्थिया द्वारा क्रय किए गए टेबलेट को दुरूस्त नहीं करने अथवा उसकी क्रय राषि नहीं लौटाने का उक्त कृत्य सेवा में कमी व लापरवाही की श्रेणी में आता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
:ः- आदेष:ः-
(1) प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से संयुक्त व पृथक पृथक रूप से रू. 5199/- प्राप्त करने की अधिकारणी होगी ।
(2) प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से संयुक्त व पृथक पृथक रूपे से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू. 5000/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 2500/- भी प्राप्त करने का अधिकारिणी होगा ।
(3) क्रम संख्या 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी संख्ंया 1 व 3 संयुक्त रूप से व पृथक पृथक रूप से प्रार्थिया को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
(4) अप्रार्थी संख्या 1 व 3 रू. 5000/- भी राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष, जयपुर को देय डिमाण्ड ड्राफट इस निर्णय की दिनांक से दो माह के अन्दर इस मंच में जमा करावें ।
आदेष दिनांक 23.6.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष