राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-861/1996
ब्रांच मैनेजर इलाहाबाद बैंक। .........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
डंगर पुत्र सरजू साकिन मौजा कैथी परगना बडहर तहसील रा0 गंज
जिला सोनभद्र। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 28.04.2015
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सोनभद्र द्वारा परिवाद संख्या 199/96 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि0 14.05.96 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलकर्ता वर्ष 2009 से उपस्थित नहीं आ रहा है। जिला फोरम के निर्णय/आदेश दिनांक 14.05.96 का अवलोकन किया गया।
संक्षेप में, केस के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने आई0आर0डी0 योजना के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक से दि. 15.01.93 को ऋण दो अदद बैल तथा एक अदद गाय खरीदने के लिए लिया था। ऋण रू. 8500/- स्वीकृत हुआ था। उसने पशुओं का बीमा विपक्षी संख्या 1 बैंक के माध्यम से विपक्षी संख्या 2 के यहां कराया था, लेकिन दि. 15.10.94 को एक बैंल की अचानक मृत्यु हो गयी। क्लेम का भुगतान विपक्षी संख्या 2 इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।
विपक्षी संख्या 1 द्वारा कहा गया एक बैल का क्लेम भरा गया है जिसके संपूर्ण कागजात मय क्लेम फार्म के साथ इंश्योरेंस कंपनी विपक्षी संख्या 2 के यहां भेज दिए गए। विपक्षी संख्या 1 को कवरनोट की कापी भी उपलब्ध करा दिया गया। बावजूद तकाजे के यह नहीं बताया गया कि कौन सा पशु मरा है। क्लेम फार्म आधा अधूरा भरा गया है, उसके पार्ट पर कोई सेवा की कमी नहीं है।
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केस के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए व जिला फोरम के निर्णय/आदेश दिनांकित 14.05.96 के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि जिला मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दि. 14.05.96 विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5