Uttar Pradesh

StateCommission

A/648/2024

Jahar Singh - Complainant(s)

Versus

Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited - Opp.Party(s)

R.K. Mishra & A.K. Jaiswal

11 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/648/2024
( Date of Filing : 10 May 2024 )
(Arisen out of Order Dated 25/07/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/59/2017 of District Lalitpur)
 
1. Jahar Singh
village Aira pargana tehsil va jila lalitpur up
...........Appellant(s)
Versus
1. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Executive Lalitpur pargana tehsil and distt lalitpur up
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 11 Sep 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-648/2024

जाहर सिंह पुत्र श्री परमानन्‍द

बनाम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आर0के0 मिश्रा, 

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 11.09.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री आर0के0 मिश्रा उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग, ललितपुर द्वारा परिवाद संख्‍या-59/2017 जाहर सिंह बनाम दक्षिणांचल विद्युत वितरण नि0लि0 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 25.07.2023 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्‍त किया है, अतएव न्‍याय हित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 25.07.2023 अपास्‍त  किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश  के  साथ  प्रतिप्रेषित  किया  जाए  कि  जिला उपभोक्‍ता  आयोग  उपरोक्‍त  परिवाद  अपने  पुराने  नम्‍बर  पर 

 

 

 

 

 

-2-

पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव                एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता   आयोग, ललितपुर द्वारा परिवाद संख्‍या-59/2017 जाहर सिंह बनाम दक्षिणांचल विद्युत वितरण नि0लि0 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, ललितपुर उपरोक्‍त  परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव             एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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