राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
सुरक्षित
अपील संख्या-424/2018
(जिला उपभोक्ता फोरम, सहारनपुर द्वारा परिवाद संख्या-32/2006 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध)
ताराचन्द्र पुत्र स्व0 श्री रिढवा निवासी ग्राम रामगढ़ मजरा
दस आली-सहारनपुर। ........अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण निगम द्वारा अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण
खंड, प्रथम गिल कालोनी, सहारनपुर। ......प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री काशी नाथ शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक 21.03.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 32/2006 ताराचन्द बनाम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध यह अपील दि. 06.03.2018 को प्रस्तुत की गई है, अत: स्पष्ट है कि अपील देरी से प्रस्तुत की गई है और देरी माफ करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि परिवादी निर्णय के समय उपस्थित थे, इसलिए अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं था। इस आयोग के समक्ष पीठ द्वारा अपील संख्या 1621/2018 महेश पाल बनाम मुख्य अधिशासी अभियंता यूपीपीसीएल में निष्कर्ष दिया गया है कि चूंकि अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट नहीं है एवं संतोषजनक नहीं है, इसलिए अपील इसी
-2-
आधार पर खारिज होने योग्य है, जबकि प्रस्तुत केस में देरी माफ करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए देरी के बिन्दु पर यह अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
2. प्रस्तुत अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह) सदस्य सदस्य
निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2