Uttar Pradesh

StateCommission

A/154/2020

Ram Naresh - Complainant(s)

Versus

Dakshinanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd - Opp.Party(s)

Kuldeep Singh

14 Oct 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/154/2020
( Date of Filing : 20 Feb 2020 )
(Arisen out of Order Dated 18/09/2017 in Case No. C/38/2016 of District Mahoba)
 
1. Ram Naresh
S/O Vindravan R/O Mohalla Tauriyapura Kulpahad Tehsil Kulpahad Distt. Mahoba
...........Appellant(s)
Versus
1. Dakshinanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd
Through Executive Engineer Vidyut Vitran Khanad Mahoba
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 14 Oct 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-154/2020

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, महोबा द्वारा परिवाद संख्‍या 38/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध)

राम नरेश पुत्र वृन्‍दावन उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी- मोहल्‍ला तौरियापुरा, कुलपहाड़, तहसील-कुलपहाड़, जिला-महोबा

........................अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा एक्‍जीक्‍यूटिव इंजीनियर, विद्युत वितरण खण्‍ड, महोबा

                                    ....................प्रत्‍यर्थी/विपक्षी

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री कुलदीप सिंह, 

                            विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 14.10.2022

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री कुलदीप सिंह उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, महोबा द्वारा परिवाद संख्‍या-38/2016 राम नरेश बनाम विद्युत विभाग में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा उपरोक्‍त प्रश्‍नगत आदेश उभय पक्ष की अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी भी पूर्व में अनुपस्थित है तथा नियत तिथि पर भी अनुपस्थित है तथा यह कि परिवादी द्वारा वाद स्‍थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्‍तुत नहीं किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 18.09.2017 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील  स्‍वीकार  करते  हुए

 

 

-2-

जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 18.09.2017 अपास्‍त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 03 माह में करना, सुनिश्चित करे। 

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग, महोबा द्वारा परिवाद संख्‍या-38/2016 राम नरेश बनाम विद्युत विभाग में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, महोबा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, महोबा उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव 03 माह में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                           (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)           

                         अध्‍यक्ष             

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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