राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-684/2023
चेतन गुप्ता पुत्र स्व0 श्री विपिन गुप्ता, निवासी रामकृष्ण पैराडाइज, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिशासी अभियंता, नगर आफिस, रेलवे स्टेशन फाटक के पास, फिरोजाबाद।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री रवि कान्त शर्मा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 24.4.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ चेतन गुप्ता द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, फिरोजाबाद द्वारा परिवाद सं0-11/2021 में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्त किया गया है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपस्थित हो रहे पूर्व अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तिथि की सही सूचना अपीलार्थी/परिवादी को प्राप्त नहीं करायी गई और पूंछने पर मात्र यह कहा गया कि फोरम रिक्त है। यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है, अत्एव अपीलार्थी/परिवादी को दण्डित न किया जावे, अन्यथा अपीलार्थी को अत्यंत घोर कष्ट होगा।
-2-
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हमारे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार प्रस्तुत मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार एवं टिप्पणी किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-11/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-11/2021 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.5.2023 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/विपक्षी के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश सिंह,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1