Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/563

G D A - Complainant(s)

Versus

Dabur India Ltd - Opp.Party(s)

Arvind Kumar

08 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/563
( Date of Filing : 04 Apr 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. G D A
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Dabur India Ltd
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 08 Aug 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-563/2011

Ghaziabad Development Authority  Versus Dabur India Ltd.

दिनांक : 08.08.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          निष्‍पादन वाद सं0 49/2009 इन्‍दु देवी बनाम जी0डी0ए0 में जिला उपभोक्‍ता आयोग गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2011 के विरूद्ध यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है। अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री अ‍रविन्‍द कुमार के सहयोगी अधिवक्‍ता श्री मनोज कुमार को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

            आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमे सचिव जी0डी0ए0 को 03 माह कारावास का आदेश पारित किया गया है। आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग ने अभियुक्‍त की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए, साक्ष्‍यों का बयान दर्ज करते हुए, अभियुक्‍त को बचाव का अवसर प्रदान किये बिना यह आदेश पारित किया है, जबकि तत्‍समय धारा 251 लगायत 255 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत दी गयी व्‍यवस्‍थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, इसलिए यह सजा आफ्ता आदेश विधि-विरूद्ध है, जो अपास्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

          अपील स्‍वीकार की जाती है। दिनांक 31.03.2011 को जी0डी0ए0 के सचिव के विरूद्ध 03 माह की सजा का आदेश अपास्‍त किया जाता है। यद्यपि जिला उपभोक्‍ता आयोग को डिक्री के निष्‍पादन के सभी तरीके अपनाने का स्‍वतंत्र अधिकार होगा, जिसमें जी0डी0ए0 के सचिव के विरूद्ध पुन: दण्‍डात्‍मक कार्यवाही धारा 27 के अंतर्गत संचालित किये जाने का भी अधिकार होगा, परंतु धारा 27 के अंतर्गत दण्‍डात्‍मक कार्यवाही संचालित करने के लिए समन पर देय ट्रायल मामलों की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया अपनायी जाए। 

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि    के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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