DUKH HARAN SINGH filed a consumer case on 10 Jun 2019 against D.M.(U.P.GOVT.) in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/82/2013 and the judgment uploaded on 12 Jun 2019.
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 82 सन् 2013
प्रस्तुति दिनांक 12.06.2013
निर्णय दिनांक 10.06.2019
दुखहरन सिंह मंत्री क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम अतरौलिया आजमगढ़ (उoप्रo)
............................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव
सदस्य- “राम चन्द्र यादव”-
परिवादी ने परिवाद पत्र प्रस्तुत कर यह कहा है कि दिनांक 01.02.2013 को आर.यू. 170566047आई.एन. के माध्यम से रीडर डू प्रेजाइडिन्ग ऑफिसर इवनिंग कोर्ट नं. III (3) पानीपत के पते पर विपक्षी संख्या 02 की शाखा अतरौलिया आजमगढ़ से प्रषित किया गया जो दिनांक 08.02.2013 को पोस्ट ऑफिस की रिपोर्ट अधूरा पता लिखकर दिनांक 14.02.2013 को परिवादी को प्राप्त हुआ। आर.टी.आई. के माध्यम से सूचना मांगी गयी तो यह बताया गया कि पता सही है। जब परिवादी ने इसकी शिकायत डॉकघर से किया तो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2013 प्रवर डाक अधीक्षक करनाल मण्डल करनाल हरियाणा को ट्रान्सफर किया गया तथा इसकी सूचना उसे दिया। प्रवर डाक अधीक्षक करनाल मण्डल करनाल द्वारा दिनांक 17.05.2013 को वांछित सूचना देते हुए सूचित किया गया कि आपके द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त पत्र डाकपाल पानीपत प्रधान डाकघर द्वारा वितरित किए जाते हैं तथा श्री सत्यवान ग्रामीण डाक सेवक (आउट साइडर) द्वारा बीट नं. 10 पर कार्य पोस्ट मैन करता है। शुरू में जो पत्र अधूरा पता लिखने के आधार पर परिवादी को प्राप्त हुआ था। उससे उसे काफी मानसिक पीड़ा हुई। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वह गलत तरीके से पत्र वितरित P.T.O.
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किए जाने के कारण हुई मानसिक तथा आर्थिक क्षति के मद में कुल 1,00,000/- रुपया परिवादी को उपलब्ध कराए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 6/1 पानीपत को भेजे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 6/3 जनसूचनाधिकारी कार्यालय पानीपत को दिए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/4 गांधी आश्रम अतरौलिया को लिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/5 सीनियर पोस्टमास्टर आजमगढ़ को दिए गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/6 व 6/7 आर.टी.आई. द्वारा प्राप्त सूचना की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र में किए कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में यह कहा है कि परिवादी द्वारा जो पहला पत्र भेजा गया था उस पते पर पत्र देने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन पत्र पर अधूरा पता लिखकर वापस कर दिया गया। दिनांक 14.02.2013 अतरौलिया उपडाकघर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार किया है। परिवाद गलत आधार पर दाखिल किया गया है। अतः खारिज किया जाए।
विपक्षीगण द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी ने विपक्षी संख्या 01 भारत संघ द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को पक्षकार बनाया है जो कि गलत है। अतः इसी आधार पर परिवाद पत्र खारिज होने योग्य है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 10.06.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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