राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-983/2022
रामानन्द चौरसिया उम्र लगभग 68 वर्ष पुत्र स्व0 गुलाब चन्द्र चौरसिया, निवासी-594के/483, शारदा नगर, नीलमथा बाजार,कैन्ट लखनऊ-226002
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
डी0एल0एफ0 प्रमेरिका लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 7 फ्लोर, 710 रतन स्क्वायर 20, ए विधान सभा मार्ग लखनऊ द्वारा ब्रांच मैनेजर।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री बी0के0 उपाध्याय
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 20.10.2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी रामानन्द चौरसिया द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-640/2013 में पारित आदेश दिनांक 22.8.2022 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि पूर्व की तिथियों में अनेकों बार परिवाद विभिन्न कारणों से स्थगित होता रहा, कुछ तिथियों पर परिवादी की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किया गया।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त परिवाद जो कि विगत 09 वर्षों से लम्बित था, को परिवादी की अनुपस्थिति एवं परिवाद पुराना होने के कारण व परिवादी का लगातार अनुपस्थित होना पाते हुए निरस्त किया गया।
अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी/परिवादी एक अशिक्षित व्यक्ति है, जिसके द्वारा अपने परिवाद से
-2-
सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया/कार्यवाही अधिवक्ता के माध्यम से अपेक्षित की गई थी, परन्तु अधिवक्ता द्वारा समुचित सूचना न देने के कारण व अनुपस्थिति रहने के कारण, जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद को निरस्त कर किया गया, परन्तु अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जानबूझकर परिवाद को टालने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिस हेतु अपीलार्थी/परिवादी को दण्ड दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
मेरे द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक अवसर अपीलार्थी/परिवादी को प्रदान किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है, तद्नुसार विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-640/2013 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.8.2022 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-640/2013 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासम्भव 03 माह में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 24.11.2022 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1