Jharkhand

Dumka

EA/7/2009

Goutam Kumar Thakur - Complainant(s)

Versus

D.F.O. Dumka - Opp.Party(s)

05 Jan 2023

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, DUMKA
Final Order
 
Execution Application No. EA/7/2009
( Date of Filing : 07 Sep 2009 )
In
CC/13/2008
 
1. Goutam Kumar Thakur
Dumka
...........Appellant(s)
Versus
1. D.F.O. Dumka
Dumka
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE BRAJENDRA NATH PANDEY PRESIDENT
 HON'BLE MR. CHANDAN BANERJEE MEMBER
 HON'BLE MRS. NILMANI MARANDI MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 05 Jan 2023
Final Order / Judgement

उभयपक्ष अनुपस्थित। 

अभिलेख प्रस्तुत हुआ। उपरोक्त इजराय वाद के अभिलेख के सम्पूर्ण अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस आयोग के आदेश के विरूद्ध विपक्षी निर्णीत ऋणी द्वारा माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची में प्रथम अपील सं0- 190/09 दायर की गई थी। दिनांक 02/07/2019 के आदेश फलक के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि इस आयोग के पत्रांक सं0- 122/दि0- 06/05/2019 द्वारा माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची में दायर अपील सं0- 190/09 की अद्वतन स्थिति की मांग की गई थी जिसके उत्तर में माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची का पत्रांक सं0- 169/दि0- 24/05/2019 प्राप्त हुआ जिससे स्पष्ट है कि इस आयोग द्वारा CC No – 14/2008 में दिनांक 31/03/2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल प्रथम अपील सं0- 190/09 का निष्पादन दिनांक 13/10/2011 को हो गया है किन्तु उक्त पत्र में अपील के निर्णय की प्रति संलग्न नहीं है। अतः पुनः इस आयोग के पत्रांक सं0 – 169/दि0 03/07/2019 द्वारा उपरोक्त अपील में पारित निर्णय को भेजने हेतु आयोग को लिखा गया। पुनः दिनांक 16/09/2019 के आदेश–फलक से स्पष्ट होता है कि माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची के पत्रांक सं0 – 243 ⁄दि0 29/07/2019 के साथ प्रथम अपील सं0-190/09 का निर्णय दिनांक 13/10/2011 का पत्र प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इस आयोग में CC No- 14/2008 का निर्णय दिनांक 31/03/2009 के विरूद्ध विपक्षी निर्णीत–ऋणी ने प्रथम अपील सं0- 190/09 माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची में दाखिल की थी जिसमें माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची ने आदेश दिनांक 13/10/2011 के द्वारा अपील को स्वीकृत किया गया था तथा इस आयोग के आदेश को अपास्त कर दिया। चुंकि उस वक्त इस आयोग का कोरम अपूर्ण था अतः उचित आदेश पारित नहीं हो सका। 

वर्तमान में आयोग का कोरम पूर्ण है और सम्पूर्ण विवेचन के पश्चात उक्त इजराय वाद सं0- 07/2009 की कार्यवाही समाप्त की जाती है और अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE BRAJENDRA NATH PANDEY]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. CHANDAN BANERJEE]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. NILMANI MARANDI]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.