राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।
सुरक्षित
अपील सं0-2223/2005
(जिला उपभोक्ता फोरम प्रतापगढ़ के द्वारा परिवाद सं0-205/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28/11/2003 के विरूद्ध)
- यूनियन आफ इंडिया द्वारा जनरल मैनेजर भारतीय रेल, रेल भवन रफी अहमद किदवई मार्ग नई दिल्ली।
- स्टेशन अधीक्षक भारतीय रेल जनपद प्रतापगढ़।
- महा प्रबन्धक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर।
- मण्डल प्रबन्धक पूर्व मध्य रेलवे दानापुर, मण्डल दानापुर।
- अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
दया शंकर तिवारी पुत्र स्व0 श्री सत्य नारायण तिवारी निवासी मोहल्ला सदर बाजार बाटर पम्म नं0 4 के सामने परगना तहसील व जिला प्रतापगढ़।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:
1- मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठासीन न्यायिक सदस्य।
2- मा0 श्रीमती बाल कुमारी सदस्य।
अधिवक्ता अपीलार्थीगण: श्री पी0पी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: श्री टी0सी0 सेठ विद्वान अधिवक्ता।
अपील सं0-1330/2007
(जिला उपभोक्ता फोरम वाराणसी के द्वारा परिवाद सं0-120/1996 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22/05/2007 के विरूद्ध)
- क्षेत्रीय रेलवे प्रबन्धक वाराणसी कैण्ट वाराणसी।
- वाणिज्य अधीक्षक वाराणसी कैण्ट वाराणसी।
- भारत सरकार बजरिये महा प्रबन्धक (दक्षिण पूर्व) धनबाद डिवीजन धनबाद। अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
श्रीमती प्रतिमा राय पत्नी श्री रमेश कुमार राय निवासिनी मकान नम्बर डी 61/38 इ-10 सिद्धगिरी बाग शहर वाराणसी।
प्रत्यर्थी/परिवादी
अधिवक्ता अपीलार्थीगण: श्री पी0पी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: श्री उमेश शर्मा विद्वान अधिवक्ता।
अपील सं0-१३९९/२००७
(जिला उपभोक्ता फोरम चन्दौली के द्वारा परिवाद सं0-४१/२००५में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २६/०५/२००७ के विरूद्ध)
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- स्टेशन सुपरिटेंडेंट मुगलसरांय इस्ट सेन्ट्रल रेलवे मुगलसरायं जिला चन्दौली।
- मण्डलीय रेल प्रबन्धक ईस्ट सेंट्रल रेलवे मण्डलीय कार्यालय मुगलसरायं चन्दौली।
- महा प्रबन्धक (जीएम) ईस्ट सेंट्रल रेलवे महाप्रबन्धक कार्यालय हाजीपुर बिहार।
- सचिव रेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव पत्नी स्व0 अनिल कुमार श्रीवास्तव निवासी देवी मण्डप रोड वार्ड नं0 १४ थाना तिलैया जिला कोडरमा झारखण्ड।
प्रत्यर्थी/परिवादी
अधिवक्ता अपीलार्थीगण: श्री पी0पी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: कोई नहीं।
अपील सं0-११४५/२०१४
(जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम आगरा के द्वारा परिवाद सं0-१७९/२०१० में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २९/०४/२०१४ के विरूद्ध)
- यूनियन आफ इंडिया द्वारा सचिव रेल मंत्रालय रेल भवन नई दिल्ली।
- जनरल मैनेजर ईस्ट कोस्ट रेलवे वोल्टियर डिवीजन विशाखापट्टनम आन्ध प्रदेश।
- डीआरएम आगरा डिवीजन नार्थ सेंट्रल रेलवे आगरा कैंट आगरा।
- जीएम ईस्ट कोस्ट रेलवे खुदी रोड डिवीजन जटानी (उडीसा)
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
श्रीमती अमिता कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री एस0सी0 कुलश्रेष्ठ निवासी बी-९ सरलाबाग एक्सटेंशन आगरा।
प्रत्यर्थी/विपक्षी
अधिवक्ता अपीलार्थीगण: श्री पी0पी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता ।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: श्री एस0बी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक ०१/०१/२०१५
मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी,पीठासीन न्यायिक सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
अपीलकर्तागण द्वारा उपरोक्त अपीलें विभिन्न जिला मंचों द्वारा पारित विभिन्न तिथियों पर निस्तारण की गयी है जिनमें कि समान विधिक बिन्दु अन्तर्निहित है। अत: उपरोक्त समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जाता है।
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मा0 राष्ट्रीय आयोग ने यूनियन आफ इंडिया बनाम संजीव दिलसुखराज देव एवं अन्य २००३ सीटीजे १९६ (सीपी) (एनसीडीआरसी) में निम्नानुसार अवधारित किया है “ A major responsibility cast on the TTE in addition to examining.
The tickets is that of ensuring that no intruders enter the reserved compartments…………This is certainly a gross dereliction of duty which resulted in deficiency in service to the Respondents.
The price difference between the unreserved ticket and a reserved ticket is quite high and the traveling public who buy a reserved ticket would expect that they can enjoy the train journey with a certain minimum amount of security and safety.
……..One has to presume that passenger would take reasonable care of his luggage. But, he cannot be expected to take measures against intruders getting easily into reserved compartments and running away with goods, when the railway administration is charged with the responsibility to prevent such unauthorized entry. We have entered the 21st century and we cannot carry on our daily life in the same age old fashion with bearing brunt of indifferent service provided by public authorities like Railways. People expect in the 21st century a modicum of efficient and reliable service, which provides at least safety of person and property while traveling in reserved compartments.” This view has been reaffirmed in the case of G.M. South Central Railway Vs. Dr. R.V. Kumar & Anr., 2005 CTJ 862 (CP) (NCDRC).
In our view, there is a clear deficiency of service on the part of the Petitioners in allowing the unauthorized persons to enter the reserved compartment and stealing the attaché of the Respondent.
In view of the aforesaid decisions of this Commission, there is no reason for s or interfere with the order of the State Commission in revisional jurisdiction under Section 21 (b) of the Consumer.
Union Of India Vs Sanjiv Dilsukhrai Dave (N.C.) 2003 (51) ALR 40 (Consumer) आधारित किया है।
उपरोक्त उद्धृत निर्णय के पैरा 10 व 11 इस प्रकार हैं:-
Para10. As regards the issue of negligence of the Railway Administration, a list of duties prescribed by Railway Administration ‘’TTE for Sleeper Coaches” is brought on record.
Of these duties prescribed at Sl. Nos. 4,14,16 and 17 are very relevant. These read as follows:
“4. He shall check the tickets of the passengers in the coach, guide them to their berths/seats and prevent unauthorized persons from the coach. He shall in particular ensure that persons holding platform tickets, who came to see off or receive passengers do not enter the coach.
14. He shall ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move and open them up for passengers as and when required.
16. He shall ensure that the end doors of vestibules trains are kept locked between 22.00 and 6.00 hrs. to prevent outsiders entering the coach.
17. He shall remain vigilant particularly during night time and ensure that intruders, beggars, hawkers and unauthorized persons do not enter the coach.”
Para11. The above duties clearly show that there is a responsibility cast on the TTE attached to the second class sleeper coach to be very vigilant about anyone other than the reserved tickets holders entering the compartment, to such an extent that he is required to prevent even a relation of the passenger holding a platform ticket who comes to see off a passenger from entering a coach. The TTE is particularly required to take special care in the night as brought out in Sl. Nos. 16 and 17. Sl. No 14 clearly casts a responsibility on him to ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move.
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मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य बनाम मनोज पाठक द्वितीय (१९९६) सीपीजे ३१ (एनसी) में यह अवधारित किया है कि “It is not in dispute that the complainant had hired services of Railway Administration for consideration and if there is any negligence or deficiency in service on the part of the Railway Administration, then it is a consumer dispute
within the scope and ambit of section 2 (1) (d) of the Act. The complainant was entitled to be carried safely in the train upto its destination in the reserved compartment. However, if any person enters into any reserved compartment unauthorisedly, then besides being liable for criminal prosecution, he can be removed from the railway compartment by any railway servant or by any of the person whom such railway servant may call to his aid [see section 147 (2) of the Railways Act, 1989]. The Railway Administration neglected in checking reserved railway compartment and then failed to remove them forcibly for which they are duly empowered by the statute.”
G.M., Eastern Railway and another V. Smt. Malti Gupta (1999) iii CPJ 573 में यह अवधारित किया है कि:-where theft of three suitcases from the reserved sleeper coach occurred, the State Commission held that is a clear case of dereliction of duties resulting into theft of personal baggages of the three passengers due to negligence on the part of the Railway Administration and its servants.
यूनियन आफ इंडिया बनाम शोभा अग्रवाल Revision Petition No 602/2013 (N.C) decided on 22 July 2013 में यह अवधारित किया है:-
Para8. Undisputedly, the complainant and her daughter were travelling in a reserved coach and it was the duty of the TTE to ensure that no intruders entered the reserved compartment. Since apparently there was a failure on the part of the TTE to prevent entry of unauthorized person in the coach during the night, the Fora below where right in
holding the petitioner liable for deficiency in service to the respondent in this regard. So far as the applicability of section 15 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 is concerned, we cannot agree with the contention of learned counsel because this section bars jurisdiction of the other courts only “in relation to the matters referred to in sub-sections (1) and (1A) of section 13”. Section 13 is reproduced thus:-
“13. Jurisdiction, powers and authority of Claims Tribunal – (1) The Claims
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Tribunal shall exercise, on and from the appointed day, all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that day by any Civil Court or a Claims Commissioner appointed under the provisions of Railway Act,-
- relating to the responsibility of the railway administrations as carriers under chapter VII of the Railways Act in respect of claims for-
- compensation for loss, destruction, damages, deterioration or non-delivery of animals or good entrusted to a railway administration for carriage by railway;
- compensation payable under Sec. 82-A of the Railway Act or the rules made there under; and
- in respect of the claims for refund of fares or part thereof or for
refund of any freight paid in respect of animals or goods entrusted
to a railway administration to be carried by railway.
[(1-A) The Claims Tribunal shall also exercise, on and from the date of
Commencement of the provisions of Sec.124-A of the Railways Act,1989
(24 of 1989), all such jurisdiction, powers and authority as were
exercisable immediately before that date by any Civil Court in respect of
claims for compensation now payable by the Railway Administration under
Sec.124-A of the said Act or the Rules made thereunder.]
(2) The provision of the [Railways Act, 1989] and the rules made
thereunder shall, so far as may be, be applicable for inquiring into or
determining any claims by the Claims Tribunal under this Act.”
Para 9. Plain reading of section 13 indicates that the case of the respondent does not fall under any of the categories mentioned in the section. In view of this, the jurisdiction of the consumer Fora cannot be barred by virtue of the provisions of section 15.
इस रिवीजन के विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP to appeal (Civil)/2014 (सी ७६१/२०१४) यूनियन आफ इंडिया बनाम शोभा अग्रवाल प्रस्तुत की है जिसे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक ३०/०१/२०१४ को स्पेशल लीव पेटीशन खारिज कर दी है।
अपील सं0-2223/2005
अपीलार्थीगण ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम प्रतापगढ़ के द्वारा परिवाद सं0-205/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28/11/2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया है:-
‘’परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया जाता है है कि वे परिवादी को रू0 ४३०००/-रू0 का ७५ प्रतिशत रू0 ३२९२५/-रू0 क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे तथा उस पर परिवाद की तिथि २६/०३/२००३ से अदायगी की तिथि तक ६ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करें। ’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी अपने पुत्री के जच्चा के सिलसिले में कलकत्ता गया था औरवह अपने साथ 35000/-रू0 नकद ले गया था क्योंकि उसके पुत्री को जच्चगी होनी थी तथा गहन चिकित्सा कक्ष में पर्याप्त समय तक भर्ती रही थी वहां पैसों की जरूरत न पडी और उसने दिनांक 28/08/2002 को हाबड़ा अमृतसर मेल से प्रतापगढ़ के लिए आरक्षित टिकट कोच सं0-एस 7 बर्थ सं0-39 पर 8 बजे शाम में यात्रा की। उसके कोच में अराजक तत्वों का आवागमन बना रहा और रात
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के लगभग 4 बजे ट्रेन पटना जंक्शन पहुंची तो वीआईपी अटैची कीमती 1900/-रू0 मय 35000/-रू0 व 7000/-रू0 मूल्य के पहने जाने वाले कपडे सहित गायब थे। कोच में कोई भी टिकट निरीक्षक/अटेन्डेन्ट व सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे। परिवादी अकेला व बृद्ध होने के कारण तथा शेष बचे सामानकी सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन से नीचे नहीं उतरा और दिनांक 29/08/2002 को प्रतापगढ़ जंकशन में घटना की प्राथमिकी दर्ज करवा दी।
विपक्षीगण ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया और कहा कि दिनांक 28/29/08/2002 को हाबड़ा अमृतसर मेंल में एस 7 एवं एस 8 में श्री विश्वनाथ द्विवेदी चल टिकट निरीक्षक क्यूल स्टेशन से दानापुर तक डियूटी पर थे। उन्होंने क्यूल में ट्रेन का कोच चेक किया था तो कोई अन्य आरक्षित व अनाधिकृत व्यक्ति कोच में नहीं मिला । परिवादी ने क्यूल व मोकामा के बीच टिकट निरीक्षण के समय सामान गुम होने की कोई शिकायत भी नहीं दर्ज की वह ट्यूटी के दौरान कोच सं0-7 व एस-8 में उपस्थित रहा। किसी अनधिकृत व्यक्ति ने कोच में प्रवेश नहीं किया। दरवाजा खुले होने की शिकायत रेलगार्ड व ट्रेन के टिकट निरीक्षक से नहीं की गयी। परिवादी ने बर्थ के नीचे लगेज लाक करने वाले चैन से अपनी अटैची लाक नहीं की, उसने स्वयं अपना लगेज किसी रेल अधिकारी/कर्मचारी के सुपुर्द नहीं किया जब उसने अपना लगेज अपने पास रखा तो उसकी सुरक्षा कादायित्व भी उसी का था। रेलवे की धारा 100 तथा भारतीय रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन (आईआरसीए नं0 24 का नियम सं0-506.2 में स्पष्ट उल्लेख है कि यात्री यदि लगेज अपने पास रखता है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व भी उसी का होगा। आईआरसीए नं0 24 का नियम 130 प्रथम, चतुर्थ के अनुसार यात्री अपने बहुमूल्य सामान के अतिरिक्त सुरक्षा का दायित्व निर्धारित भुगतान देकर रेलवे प्रशासन को सौंप सकता था, परिवादी को 35000/-रू0 नकद लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए थी।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था के अनुसार टिकट निरीक्षक का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में किसी अज्ञात अनधिकृत व्यक्ति को न घुसने न देता। परिवादी द्वारा अपने कथन में यह स्पष्ट रूपसे बताया है कि आरक्षित डिब्बे में भी अराजक तत्वों का आवागमन बना रहा। प्रत्यर्थी की ओर से प्रथम (२०१०) सीपीजे ९० (एनसी) यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य बनाम जे0एस0 कुंवर पर विश्वास व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्तिआरक्षित डिब्बे में प्रवेश कर जाता हैऔर किसी का सामाना चोरी हो जाता है तो ऐसी दशा में रेलवे प्रशासन की सेवामें कमी मानी जाएगी। उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं तथ्यों के आधार पर अपील निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि आरक्षित डिब्बे में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की चोरी की घटना कर लेना कन्डक्टर के द्वारा असावधानी एवं लापरवाही का द्ययोतक है। उपरोक्तानुसार अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
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अपील सं0-1330/2007
अपीलकर्तागण ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम वाराणसी के द्वारा परिवाद सं0-120/1996 श्रीमती प्रतिमा राय बनाम क्षेत्रीय रेलवे प्रबन्धक वाराणसी कैण्ट वाराणसी में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22/05/2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें विद्वान जिला मंच ने निम्न आदेश पारित किया है:-
‘’परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे मु0 ३१०६०/-रू0 चोरी गये सामानों की कीमत मु0 ५०००/-रू0 मानसिक, शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में तथा मु0 २००/-रू0 वाद व्यय के रूप में तीन माह के भीतर परिवादिनी को अदा करे।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक ११/०२/१९९४ को सामान के मूल्य मु0 ८४७५ अप निलांचल एक्सप्रेस से कटक से वाराणसी के लिए यात्रा कर रही थी। उसका वातानुकूलित यान द्वितीय श्रेणी कोच सं0-ए-1 के बर्थ सं0-11 पर आरक्षण हुआ था जिनका टिकट नं0-०१५१०१७४ एवं पीएनआर नं0 ३१००७५ परिवाद पत्र में वर्णित है। वह अपने भाई के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए वाराणसी आ रही थी। परिवादी का कथन है कि उसने सभी सामान को एक सफारी सूट में रखकर उपरोक्त कोच में बर्थ के नीचे रखकर जंजीर से लाक कर दिया । परिवादी ने प्रांरभ में ही केबिन में बर्थ की मांग की थी। लेकिन नहीं मिला । रात्रि में वह सो गयी जब उनकी ट्रेन गया स्टेशन से खुली और उसकी नींद टूटी तो उसने पाया कि उसका सूटकेस बर्थ के नीचे से चैन का लाक खोलकर गायब कर दिया गया है। अगल बगल के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि २० एवं २२ पर दो युवक यहां थे जो सूटकेस लेकर उतर गये। उसने इस बात की तत्काल सूचना को अटेंडेंट व
कन्डक्टर से की। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना की रिपोर्ट मुगलसराय स्टेशन पर की जायेगी और अग्रिम जांच के लिए बर्थ सं0-२० और २२ पर पायी गयी अटैची को अपने पास रख परिवादिनी ने कन्डक्टर से बर्थ सं0-२० व २२ के यात्रियों का नाम पूछा तो उन्होंने न तो उसका नाम बताया और न ही चार्ट दिखाया। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति धनबाद में कामर्शियल डिपार्टमेंट में अटेंडेंट था। वाराणसी में उतरने पर उसने दिनांक १२/०२/१९९४ को इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी लेकिन आज तक उसका सामान वापस नहीं किया।
विपक्षी सं0-3 ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया और कहा कि परिवादिनी ने अपनी चोरी हुये सामान की बुकिंग नहीं करायी थी इसलिए उस चोरी के लिये वह स्वयं जिम्मेदार है। इस मंच को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि परिवादिनी के आरक्षण से संबंधित यात्रा में कोई कमी नहीं हुई है। यह भी अभिकथित किया है कि परिवादिनी का सूटकेस उसके कथनानुसार गया स्टेशन पर गायब मिला फलत: इस न्यायालय को इस परिवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। परिवादिनी को चोरी का ज्ञान होने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना
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चाहिए था। परिवादिनी कोई भी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी नहीं है। प्रश्नगत कोच में कोई अनधिकृत व्यक्ति यात्रा नहीं कर रहा था केवल रिजर्वेशन वाले ही यात्रा कर रहे थे। कोच परिचालक ने मुगलसराय में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा था लेकिन परिवादिनी ने वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। परिवादिनी का सामान उसी की लापरवाही के कारण गायब हुआ। अत: वह कोई क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी नहीं है।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई व्यक्ति द्वारा इस प्रकारकी चोरीकी घटना होती है तो उसके कोच का कन्डक्टर जिम्मेदार है एवं उसकी की लापरवाही एवं असावधानी के कारण अनधिकृत व्यक्ति आरक्षित कोच में प्रवेश कर गया और उसके द्वारा यह चोरी की घटना घटित की गयी।
प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में चतुर्थ (२०१४) सीपीजे १९८ (एनसी) यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य बनाम अंजना सिंह चौहान की विधि व्यवस्था भीप्रस्तुत की है जिसमें कि कोच में चोरी के फलस्वरूप जो क्षति हुई है उसमें यह बताया गया है टीटीई के अपने कर्तव्यों के पालन में असफल हो जाने के कारण चोरी की घटना घटित हुई।
अपील सं0-१३९९/२००७
अपीलकर्तागण ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम चन्दौली के द्वारा परिवाद सं0-४१/२००५ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २६/०५/२००७ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें विद्वान जिला मंच ने निम्न आदेश पारित किया है:-
‘’दावा परिवादिनी विपक्षीगण के विरूद्ध ३४०००/-रू0 बतौर क्षतिपूर्ति व मु0 १०००/-रू0 बतौर वाद व्यय कुल मु0 ३५०००/-रू0 अदा किये जाने हेतु अभिनिर्णीत
किया जाता है। विपक्षीगण उपरोक्त धनराशि मु0 ३५०००/-रू0 अन्दर दो माह अदा करे।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिनी ने दिनांक १८/०२/२००५ को ट्रेन सं0-३३०७ अप गंगा सतलज से कोडरमा से वाराणीस जाने के लिए आरक्षण रेल टिकट नं0 ९०२८१/६३ कोच सं0-एस४ सीट नं0 १९ व २० आरक्षित कराकर यात्रा प्रारम्भ किया। परिवादिनी के साथ उसका बेटा भी अपनी सीट पर था। परिवादिनी के साथ टुरिंग बैग था जिसमें दो सेट सूट का कपड़ा कीमत ६०००/-रू0 तीन नई बनारसी साड़ी कीमत ७०००/-रू0 व १३०००/-रू0 नकद तथा परिवादिनी के लड़के का कपड़ा व किताबें थी। उक्त सामान ३००००/-रू0 का नगद था। बैग सीट के नीचे लाक में फसा था और मुगलसराय पहुंची तब उसका बैग सुरक्षित था। परिवादिनी ने मुगलसराय में ट्रेन की खिड़की से चाय लिया और बेटे को चाय दिया, चाय पीने के बाद बैग से चश्मा निकालना चाहा तो देखा कि बैग गायब हो गया। इस घटना की सूचना जीआरपी मुख्यालय को दी।
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विपक्षी सं0-3 ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया और कहा कि रेलवे यात्रियों के बुक कराये गये सामानों की सुरक्षा गायब होने नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी है । अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान कोई कीमती वस्तु अपने साथ बगैर बुक कराये ले जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं यात्री की होती है । परिवादिनी ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए चेन लाक का प्रयोग नहीं किया, इसलिए परिवादिनी का बैग उसकी स्वयं की लापरवाही से गायब हुआ। विपक्षीगण कोई भी प्रतिकर अदायगी का जिम्मेदार नहीं है।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में उसका कन्डक्टर किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रवेश न करने देता। अत: ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का दायित्व रेलवे प्रशासन का था जिसके लिए परिवादिनी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी है। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
अपील सं0-११४५/२०१४
अपीलकर्तागण ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम आगरा के द्वारा परिवाद सं0-१७९/२०१० श्रीमती अमिता कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन आफ इंडिया में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २९/०४/२०१४ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है:-
‘’ परिवादी विपक्षीगण के विरूद्ध ३६२०००/-रू0 की वसूली हेतु स्वीकार किया जाता है। इस धनराशि पर वाद योजन की तिथि १७/०५/२०१० से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ७ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा। आदेशित कियाजाता है कि उपरोक्तानुसार धनराशि निर्णय के एक माह में परिवादीको अदा करे।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी दिनांक ०३/०५/२००९ को वहां हीराकुण्ड एक्सप्रेस से ए0सी0-३टीयर बी-१ कोच में अपने सहायक के साथ बर्थ सं0-२९ व ३० पर यात्रा कर रही थी। रात्रि १२.२० बजे ट्रेन का समय था उन्होंने उक्त बर्थ के नीचे लगी लोहे की चेन से अपने सूटकेस को अच्छी तरह बांधकर ताला लगाया था। उन्होंने देखा कि कोच में कुछ अवांछनीय तत्व घूम रहे हैं जिसकी सूचना टी0टी0 अटेडेंट को भी दी थी। प्रात: ५ बजे जब वह सो रही थी तो उन्हें लगा कि सामान सीट के नीचे नहीं है देखा तो यह सही पाया और सामान गायब था। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अपने पति जो न्यायिक सेवा के अधिकारी है उनको दी तथा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई। जो अटैची गायब हुई उसमें सोने का एक मंगलसूत्र एक नैकलेस तथा दो जोडी टॉप्स कीमत २०७००/-रू0 के थे व ५००००/-रू0 की साडियां थी। आगरा कैण्ट पहुंचने पर उन्होंने एक एफआईआर कराईव डीआईजी रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स दिल्ली को उनके पति ने सूचित किया। परिवादी विपक्षी की उपभोक्ता है। अत: कुल मिलाकर ३७२०००/-रू0 की क्षति तथा खर्चा मुकदमा हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया है।
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विपक्षी सं0-१ व २ की ओर से अपने उत्तर पत्र में यह बताया गया कि वाद कारण ३०/०५/२००९ को प्रात: ५ बजे कोस्ट रेलवे के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है इसलिये इस जिला पीठ को अधिकार नहीं है। रेलवे बोर्ड आवश्यक पक्षकार नहीं है। यात्रियों के सामान की चोरी कानून व्यवस्था का मामला है, रेलवे इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अत: परिवाद खारिज होने योग्य है।
विपक्षी सं0-3 ने अपने उत्तर पत्र में यह कहा है कि यह घटना ईस्ट रेलवे वोल्टेयर डिवीजन में हुई है, इसलिए इस जिला मंच को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है और उनको कोई दायित्व क्षतिपूर्ति की बावत नहीं बनता है। रेल विभाग खोये हुये सामान के उत्तरदायी नहीं है जैसा कि भारतीय रेल अधिनियम १९८९ की धारा १०० में उल्लिखित है सामान की सुरक्षा का दायित्व सवारियों का है। धारा ८० सीपीसी का अनुपालन नहीं किया गया। अत: परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।
विपक्षी सं0-4 की ओर से अपना उत्तर पत्र दाखिल किया गया और कहा गया है कि रेल प्रशासन की चोरी के लिये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि सामान की बुकिंग नहीं हुई थी। एफआईआर के फार्म परिवादी को दिए गए थे। संबंधित जीआरपी ने मामले की जांच की थी। इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन कोचिंग टैरिफ नं0 १६ पार्ट १ खण्ड १ में यह प्रावधान हे कि सवारियों के साथ जा रहे सामान की चोरी के लिये रेल विभाग उत्तरदायी नहीं है। यह मामला कानून व्यवस्था का है। धारा ८० सीपीसी का अनुपालन नहीं किया गया । अत: परिवाद खारिज किया जाये।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था के अनुसार टिकट निरीक्षक का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में किसी अज्ञात अनधिकृत व्यक्ति को न घुसने न देता किन्तु इस प्रकरण में एक अनधिकृत व्यक्ति परिवादी के बर्थ के पास बैठा हुआ था जोकि
कन्डक्टर की लापरवाही एवं असावधानी के कारण हुआ। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी अपीलें निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील सं0-२२२३/२००५, अपील सं0-१३३०/२००७, अपील सं0-१३९९/२००७ तथा अपील सं0-११४५/२०१४ निरस्त की जाती हैं।
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
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उभयपक्ष को इस निर्णय की प्रति नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाए।
मूल अपील सं0-२२२३/२००५ के आदेश की एक-एक प्रति अन्य संबंधित अपीलों में रखी जाए।
(अशोक कुमार चौधरी) (बाल कुमारी)
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र कोर्ट0 ३