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madhu awasthi filed a consumer case on 25 Oct 2016 against CSJM University in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/297/2016 and the judgment uploaded on 04 Mar 2017.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-297/2016
श्रीमती मधू अवस्थी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी निवासिनी मकान नं0-56 गांधीग्राम कृश्णा नगर, कानपुर नगर।
................परिवादिनी
बनाम
छत्रपति षाहू ही महराज विष्वविद्यालय कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा कुल सचिव।
...........विपक्षी
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 25.05.2016
निर्णय की तिथिः 23.02.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादिनी को विपक्षी से वर्श 1991 अनुक्रमांक संख्या- 36993 एम.ए. (साहित्य हिन्दी) उत्तरार्ध की उपाधि दिलाये जाने के आदेष दिलाये जाने तथा परिवाद व्यय दिलाये जाने हेतु आदेष पारित करने की कृपा करें।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि परिवादिनी ने वर्श 1991 में अनुक्रमांक संख्या- 36993 एम.ए. (साहित्य हिन्दी) उत्तरार्ध की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परिवादिनी ने एम0ए0 उत्तरार्ध की उपाधि प्राप्त करने के लिए विपक्षी संस्था में फार्म भरकर रू0 800.00 रसीद सं0-0028699 द्वारा दिनांक 27.08.14 को षुल्क जमा किया था। परिवादिनी को षुल्क जमा करने में एक सप्ताह बाद डिग्री उपलब्ध कराने का आष्वासन दिया गया था, किन्तु एक सप्ताह बाद डिग्री तैयार नहीं है, बाद में आना, कहकर वापस कर दिया गया। परिवादिनी जब पुनः जानकारी करने गयी तो वहां के सेवारत अधिकारियों ने चार माह बाद आना कहकर पुनः टहला दिया। इस प्रकार परिवादिनी विष्वविद्यालय के चक्कर लगाती रही। किन्तु अब तक डिग्री प्राप्त नहीं हुई और न ही
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विलम्ब का कोई कारण ज्ञात हो पा रहा है। परिवादिनी ने विपक्षी को दिनांक 23.06.15 को एक नोटिस भी भेजी थी, किन्तु विपक्षी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। फलस्वरूप विवष होकर परिवादिनी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः विपक्षी पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 25.10.16 को विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 24.05.16 व 21.01.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/6 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय उपरोक्त साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षी की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
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अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक रूप से परिवादिनी को विपक्षी से वर्श 1991 अनुक्रमांक संख्या-36993 एम0ए0 (साहित्य हिन्दी) उत्तरार्ध की डिग्री दिलाये जाने के लिए तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादिनी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादिनी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादिनी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी, परिवादिनी को वर्श 1991 अनुक्रमांक संख्या-36993 एम0ए0 (साहित्य हिन्दी) उत्तरार्ध की डिग्री उपलब्ध कराये तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय भी अदा करे।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
परिवाद संख्या-297/2016
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