Uttar Pradesh

Lucknow-I

CC/87/2018

MAMTA SRIVASTAVA - Complainant(s)

Versus

COUNTRY CLUB - Opp.Party(s)

SANJAI KUMAR

05 Feb 2021

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/87/2018
( Date of Filing : 06 Mar 2018 )
 
1. MAMTA SRIVASTAVA
6/747 JANKIPURAM
...........Complainant(s)
Versus
1. COUNTRY CLUB
4 TH FLOOR BEGAM PAINT CHARBAGH
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  ARVIND KUMAR PRESIDENT
  Ashok Kumar Singh MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 05 Feb 2021
Final Order / Judgement

        जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।

            परिवाद संख्‍या-87/2018   

  उपस्थित:-श्री अरविन्‍द कुमार, अध्‍यक्ष।       

          श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्‍य।                                          

परिवाद प्रस्‍तुत करने की तारीख:-06.03.2018

   परिवाद के निर्णय की तारीख:-05.02.2021

श्रीमती ममता श्रीवास्‍तव पत्‍नी श्री अशोक कुमार श्रीवास्‍तव, निवासिनी 6/747, जानकीपुरम एक्‍सटेंसन,  सीतापुर रोड, लखनऊ-226031 ।

                                        .........परिवादिनी।                                                                                                                    

                        बनाम                  

  1. कन्‍ट्री क्‍लब हॉस्पिटेलिटी एण्‍ड हॉलीडेज लिमिटेड, कार्पोरेट आफिस-कन्‍ट्री क्‍लब कूल # 6-3-1219 चतुर्थ तल, बेगमपेट, हैदराबाद-16 द्वारा निदेशक।
  2. कन्‍ट्री क्‍लब हॉस्पिटेलिटी एण्‍ड हॉलीडेज लिमिटेड, 6-माइल स्‍टोन, सीतापुर रोड, लखनऊ-226024 द्वारा प्रबन्‍धक।               ...........विपक्षीगण।

                                            

   आदेश द्वारा- श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्‍य।

                           निर्णय                                   

     परिवादिनी ने प्रस्‍तुत परिवाद विपक्षीगण के यहॉं जमा धनराशि 65,000.00 रूपये मय 18 प्रतिशत ब्‍याज की दर से वास्‍तविक अदायगी तक,  मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तथा सामाजिक कष्‍ट के लिये क्षतिपूर्ति 1,00,000.00 रूपये, एवं 10,000.00 रूपये वाद व्‍यय दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्‍तुत किया है।

    संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी विपक्षी संख्‍या 03 व 04 के झूठे व भ्रामक प्रलोभनों में आकर कन्‍ट्री क्‍लब हॉस्पिटेलिटी एण्‍ड हॉलीडेज लिमिटेड की सदस्‍यता शुल्‍क 50,000.00 रूपये दिनॉंक 16.03.2017 को विपक्षी संख्‍या 01 को अपने पति के खाते से कार्ड के जरिये स्विप करके अंतरण कर जमा कर दिया था,  जो दिनॉंक 17.03.2017 को विपक्षी संख्‍या 01 को प्राप्‍त हो चुके हैं। विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा एक पत्र दिनॉंक 04.01.2017 अंकित प्राप्‍त हुआ जिसमें 50,000.00 रूपये की प्राप्ति सूचना उपलब्‍ध करायी गयी एवं कन्‍ट्री क्‍लब द्वारा परिवादिनी को विपक्षी संख्‍या 01 ने यह फैसलिटी भी लिख कर दिया कि 06 रात 07 दिन 10 वर्ष के लिये सीजन ब्‍लू रूम टाइप स्‍टूडियों में पूरे भारतवर्ष में जहॉं कन्‍ट्री क्‍लब की शाखायें हैं वहॉं रूक सकते हैं। विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा परिवादिनी को एक सदस्‍यता कार्ड भी जारी किया गया जिसका नम्‍बर-CCLU202710LV3890 है। उक्‍त कार्ड दिनॉंक 16.03.2027 तक वैध था जिस पर ब्‍लू सीजन भी लिखा हुआ है। दिनॉंक 21.03.2017 को एक Vacation Agreement विपक्षी संख्‍या 01 व परिवादिनी के मध्‍य संपन्‍न हुआ जिसमें 10 वर्ष के लिये 132,000.00 रूपये अदा करने पर 06 रात्रि अर्थात 07 दिन इनके किसी भी कन्‍ट्री क्‍लब में नि:शुल्‍क रूकने का प्रस्‍ताव था। परिवादिनी को विपक्षी संख्‍या 03 व 04 ने Annual Mentinance Charges (AMC)  के बारे में नहीं बताया था लेकिन परिवादिनी ने सदस्‍यता शुल्‍क 50,000.00 रूपये जमा करने के बाद अपना पूर्ण भुगतान करने के बाद विपक्षी संख्‍या 01 ने कहा कि एग्रीमेंट के अनुसार आपको 10,500.00 रूपये जमा करने हैं जो कि ए0एम0सी0 चार्जेज है। इस पर परिवादिनी राजी नहीं हुई। परिवादिनी ने मेल के द्वारा दिनॉंक 19 नवम्‍बर,  2017  को अपनी बेटी व दामाद के लिये गोवा में दिनॉंक 09.01.2018 से 12.01.2018 तक कन्‍ट्री क्‍लब की सुविधा के लिये लिखा जिसमें विपक्षी संख्‍या 01 ने 12,075.00 रूपये ए0एम0सी0 जमा करने हेतु लिखा और बैलेंस एमाउन्‍ट भी जमा करने के लिये कहा। विपक्षी संख्‍या 03 व 04 ने कन्‍ट्री क्‍लब की सदस्‍यता देने के उपरान्‍त यह बताया था कि यदि कोई Reference या Content No (गलत दर्ज) किसी

परिचित का उपलब्‍ध कराने पर ए0एम0सी0 चार्ज आपका समाप्‍त कर दिया जायेगा जिस पर परिवादिनी ने उनकी बात पर विश्‍वास कर अपने परिचित का Content No संदर्भित कर दिया लेकिन परिवादिनी का ए0एम0सी0 समाप्‍त नहीं किया गया। परिवादिनी ने इसका घोर विरोध करते हुए मेल पर एक पत्र लिखा जिसका पर विपक्षी संख्‍या 01 ने कोई कार्यवाही करने से इनकार कर दिया और स्‍थानीय कार्यालय विपक्षी संख्‍या 02 या कस्‍टमर केयर से संपर्क करने के लिये कहा। परिवादिनी के विरोध करने पर परिवादिनी को Old categery से नयी श्रेणी Classic (Club + Years, 2N3D) और उसका पैकेज 75,000.00 रूपया बताया गया और ए0एम0सी0 चार्ज भी बताया। यह सूचना 08 दिसम्‍बर 2017 को परिवादिनी को ईमेल द्वारा मिली। 12 दिसम्‍बर, 2017 को परिवादिनी को एक ईमेल विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा प्रेषित किया गया जिसमें परिवादिनी के Settlelment  प्रार्थना को स्‍वीकार करते हुए 02 रात्रि व 03 दिन कन्‍ट्री क्‍लब की शाखाओं में कहीं भी रूकने के लिये तीन वर्षों का प्रस्‍ताव दिया जिसे परिवादिनी ने स्‍वीकार कर लिया तथा विपक्षी संख्‍या 01 ने 15,000.00 रूपये विपक्षी के खाते में जमा करने के लिये लिखा जिसे परिवादिनी ने समझौते के तहत विपक्षी संख्‍या 01 के खाता संख्‍या 912020053058094 एक्सिस बैंक में दिनॉंक 13.12.2017 को जमा कर दिया। दिनॉंक 12.12.2017 को परिवादिनी ने ईमेल भेजकर पूछा कि मेरे द्वारा 15,000.00 रूपये जमा कर देने पर सदस्‍यता कार्ड पुराना वाला ही चलेगा कि नया सदस्‍यता कार्ड उपलब्‍ध कराया जायेगा तथा पुत्री व दामाद के रूकने के लिये सदस्‍यता कार्ड व अन्‍य दस्‍तावेज किस रूप में स्‍वीकृत होगा एवं तीन वर्ष की सदस्‍यता किस तिथि से प्रारम्‍भ होगी जिसका कोई उत्‍तर विपक्षी द्वारा नहीं दिया गया। दिनॉंक 13.12.2017 को नयी सदस्‍यता प्राप्‍त करने पर ईमेल द्वारा सूचित किया गया कि पुराने एग्रीमेंट के नियम व शर्तें समाप्‍त की जाती है और नये नियम व शर्तों के अंतर्गत स्‍वीकृत सदस्‍यता की श्रेणी ही मान्‍य होगी लेकिन विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा कोई भी नये नियम व शर्तों के लिये अनुबन्‍ध पत्र प्रस्‍तुत नहीं किया और न ही नयी श्रेणी की सदस्‍यता का कार्ड भेजा जिससे परिवादिनी को मानसिक, आर्थिक व सामाजिक पीड़ा सहन करनी पड़ी।

     वाद की कार्यवाही विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय चल रही है।

     पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रतीत प्रतीत होता है कि परिवादिनी ने कन्‍ट्री क्‍लब हॉस्पिटेलिटी एण्‍ड हॉलीडेज लिमिटेड 50,000.00 रूपये अदा कर सदस्‍यता प्राप्‍त की थी जिसमें 06 राते 07 दिन 10 वर्षों के लिये सीजन ब्‍लू रूम टाइप स्‍टूडियो में पूरे भारतवर्ष में जहॉं कन्‍ट्री क्‍लब की शाखाऍं हैं वहॉं रूकने की व्‍यवस्‍था थी, जिसके लिये एक कार्ड भी जारी किया गया था, जो दिनॉंक 13.03.2027 तक वैध था। दिनॉंक 21.03.2017 को एक वोकेशन एग्रीमेंट परिवादिनी का विपक्षी संख्‍या 01 के मध्‍य हुआ जिसमें 10 वर्षों के लिये 1,32,000.00 रूपये अदा करने पर 06 रात्रि अर्थात 07 दिन किसी भी कन्‍ट्री क्‍लब में रूकने का प्रस्‍ताव था। परन्‍तु परिवादिनी को विपक्षी संख्‍या 03 व 04 द्वारा Annual Mentinance Charges (AMC) के बारे में नहीं बताया गया था और विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा एग्रीमेंट के उपरान्‍त 10,500.00 रूपये जमा करने के लिये कहा गया जिस पर परिवादिनी ने विरोध किया। विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा एक Contact No  देने के लिये कहा गया जिसपर ए0एम0सी0 समाप्‍त कर दिया जायेगा। परन्‍तु विपक्षीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया और अपने कस्‍टमर केयर से संपर्क करने के लिये कहा गया।  परिवादिनी के विरोध करने पर परिवादिनी को Old Categery में जिसका पैकेज 75,000.00 रूपये था एवं ए0एम0सी0 चार्ज था जिसके उपरान्‍त परिवादिनी द्वारा सेटेलमेंट प्रार्थना पत्र स्‍वीकार कर 02 रात व 03 दिन कन्‍ट्री क्‍लब की शाखाओं में स्‍वीकार किया जिस पर विपक्षी द्वारा 15,000.00 रूपये खाते में जमा करने के लिये कहा गया जो परिवादिनी ने जमा कर दिया। परन्‍तु विपक्षी द्वारा उक्‍त धनराशि जमा करने के बाद भी कोई भी नया कार्ड नयी सदस्‍यता के लिये उपलब्‍ध नहीं किया गया, और विपक्षी संख्‍या 01 द्वारा कोई भी नये नियम व शर्तों के लिए अनुबन्‍ध पत्र प्रस्‍तुत नहीं किया गया। उपरोक्‍त से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी द्वारा कन्‍ट्री क्‍लब की सदस्‍यता हेतु शुल्‍क जमा करने के उपरान्‍त ए0एम0सी0 के नाम पर उसे कन्‍ट्री क्‍लब की सुविधा नहीं दी गयी और पुन: जो नये पैकेज को स्‍वीकार करने पर भी जो धनराशि की मॉंग की गयी उसे भी जमा करने के उपरान्‍त परिवादिनी को नया कार्ड तथा कन्‍ट्री क्‍लब में रूकने एवं ठहरने की सुविधा उपलब्‍ध नहीं करायी गयी जो विपक्षीगण द्वारा भुगतान के उपरान्‍त भी सुविधा न देने के कारण सेवा में कमी की गयी है तथा परिवादिनी को मानसिक,  शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक कष्‍ट पहुँचाया गया। ऐसी परिस्थिति में परिवादिनी का परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है।

                          आदेश

     परिवादिनी का परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है, तथा विपक्षीगण को निर्देश दिया जाता है कि परिवादिनी द्वारा जमा धनराशि मुबलिग 65,000.00 रूपया (पैंसठ हजार रूपया मात्र) मय 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 45 दिन के अन्‍दर अदा करेंगें।  साथ ही साथ परिवादिनी को हुए शारीरिक,  मानसिक,  आर्थिक एवं सामाजिक कष्‍ट के लिये क्षूतिपूर्ति मुबलिग 15,000.00 (पन्‍द्रह हजार रूपया मात्र) तथा वाद व्‍यय के लिये मुबलिग 5,000.00 (पॉंच हजार रूपया मात्र) अदा करेगें। यदि आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उपरोक्‍त सम्‍पूर्ण राशि पर 12 प्रतिशत वाषिक ब्‍याज भुगतेय होगा।                                  

  

 

   (अशोक कुमार सिंह)                    (अरविन्‍द कुमार)

        सदस्‍य                                                   अध्‍यक्ष

                                             जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग,   प्रथम,

                                                                    लखनऊ।

                                   

 

 

 

 

 

 
 
[ ARVIND KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[ Ashok Kumar Singh]
MEMBER
 

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