राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-612/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या 31/2016 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध)
श्रीमती सुनीता कक्कर पत्नी श्री सुधीर कक्कर, निवासी-हाउस नं0-72, सेक्टर-29, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301
........................अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
1. कन्ट्री क्लब इण्डिया लि0 द्वारा मैनेजर,
एम.जेड.-44/45, सेन्टर स्टेज माल,
द्वितीय तल, सेक्टर-18, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301,
उत्तर प्रदेश।
2. कन्ट्री क्लब इण्डिया लि0
द्वारा मैनेजर, योगेन्द्र चौधरी,
एम.जेड.-44/45, सेन्टर स्टेज माल,
द्वितीय तल, सेक्टर-18, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301,
उत्तर प्रदेश।
3. कन्ट्री क्लब इण्डिया लि0 द्वारा अश्वनी त्यागी,
एम.जेड.-44/45, सेन्टर स्टेज माल,
द्वितीय तल, सेक्टर-18, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर-201301,
उत्तर प्रदेश।
4. कन्ट्री क्लब इण्डिया लि0
द्वारा एम0डी0/चेयरमैन,
25, कम्युनिटी सेन्टर, यू0जी0एफ0,
ईस्ट आफ कैलाश, निकट सपना सिनेमा,
नई दिल्ली-110065
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
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अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दिलीप मणि,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 04.08.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील अपीलार्थी श्रीमती सुनीता कक्कर द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्या-31/2016 श्रीमती सुनीता कक्कर बनाम कन्ट्री क्लब इण्डिया लि0 आदि में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी।
प्रश्नगत निर्णय और आदेश के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद निरस्त किया है।
हमारे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप मणि को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी व विपक्षीगण के मध्य ब्लू स्कीम अवकाश को लेकर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित हुआ था, जिसे विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा कन्ट्री क्लब इंडिया लि0 बनाम एल0 महादिवन (रिवीजन पिटीशन संख्या-1191/2010) के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनुबन्ध पक्षकारों पर बाध्य माना गया तथा यह कि अनुबन्ध पत्र पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है, अत: पक्षकारों पर अनुबन्ध की शर्तें बाध्यकारी हैं।
सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं
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आदेश का परिशीलन व परीक्षण करने के उपरान्त हम इस मत के हैं कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा समस्त तथ्यों का सम्यक अवलोकन/परिशीलन व परीक्षण करने के उपरान्त विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया, जिसमें हस्तक्षेप हेतु उचित आधार नहीं हैं।
अतएव, प्रस्तुत अपील अंगीकरण के स्तर पर निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1