राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1328/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 486/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2022 के विरूद्ध)
श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव पत्नी श्री नीरज श्रीवास्तव, निवासी- मकान नं0331, महाजनी टोला, फैजाबाद
...................अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
1. कन्ट्री क्लब हास्पिटैलिटी एण्ड हॉलीडेज लिमिटेड द्वारा चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एण्ड चीफ आपरेटिंग आफिसर रजिस्टर्ड आफिस- 6-3-1219/ए, चौथा एवं पांचवा तल रेलवे स्टेशन, बिसाइड बेगमपत, बेगमपत, हैदराबाद, तेलांगाना 500016
2. कन्ट्री क्लब हास्पिटैलिटी एण्ड हॉलीडेज लिमिटेड द्वारा ऑथराइज्ड आफिसर रजिस्टर्ड आफिस- कन्ट्री क्लब 6th माइलस्टोन, नई दिल्ली रोड, एन0एच0 24, लखनऊ
................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री कार्तिकेय यादव,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 09-12-2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-486/2019 श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव बनाम कन्ट्री क्लब हास्पिटैलिटी एण्ड हॉलीडेज लिमिटेड व एक अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2022 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद की परिवादिनी श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव की ओर से इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
प्रश्नगत आदेश के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है।
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हमारे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय यादव को सुना गया तथा प्रश्नगत आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.10.2022 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है तथा यह कि कोविड 19 के कारण कुछ तिथियों पर परिवादिनी के अधिवक्ता जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख अनुपस्थित रहे, अतएव हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.10.2022 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-486/2019 श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव बनाम कन्ट्री क्लब हास्पिटैलिटी एण्ड हॉलीडेज लिमिटेड व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.10.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय, लखनऊ उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1