राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-1882/2018
(जिला उपभोक्ता मंच/आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0-349/2015 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25-06-2018 के विरूद्ध)
1. न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सैक्टर-6, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा चीफ एक्जक्यूटिव आफीसर।
2. प्रोजैक्ट इंजीनियर, जल-11, न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड सैक्टर 37, नोएडा, जिला – गौतम बुद्ध नगर।
................. अपीलार्थीगण/विपक्षीगण।
बनाम्
कॉस्मिक साफ्टवेयर, ए-14, मथुरा रोड नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अखिलेश कुमार तिवारी पुत्र स्व0 जी0के0 तिवारी निवासी आयोग्य धाम महर्षि आश्रम नगर, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर।
..............प्रत्यर्थी/परिवादी। समक्ष:-
1. मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
3. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित :- श्री अशोक शुक्ला विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित:- श्री देव प्रकाश श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता के
कनिष्ठ सहायक अधिवक्त श्री दिनकर सिंह।
दिनांक : 30-05-2023.
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला उपभोक्ता मंच/आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0-349/2015 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
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जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया कि वे यूनिक अपार्टमेण्ट स्कीम 1989 के तहत डुप्लेक्स अपार्टमेण्ट हेतु निर्धारित जल प्रभार जमा करने हेतु संशोधित बिल चालन आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर जारी करें।
उल्लेखनीय है कि परिवादी के कथन के अनुसार अपार्टमेण्ट के लिए प्राधिकरण द्वारा पानी के लिए की दरें निर्धारित हैं। विपक्षी सं0-2 द्वारा परिवादी से दिनांक 26-0-2004 को अंकन 9750/- रू0 प्राप्त कर पानी का कनेक्शन दिया गया था। परिवादी तब से अंकन 150/- रू0 प्रतिमाह की दर से भुगतान कर रहा था। सितम्बर, 2012 में एक चालान प्राप्त हुआ जिसमें फ्लैट को प्लाट दर्शाते हुए पानी की दरें बढ़ा दी गईं और अंकन 200/- रू0 प्रतिमाह की दर से हर्जा व ब्याज सहित अंकन 13,595/- रू0 की मांग की गई। परिवादी के कनेक्शन को काटने की धमकी पर परिवादी द्वारा भुगतान कर दिया गया।
विपक्षीगण का यह कथन है कि परिवादी का भवन 201 से 300 वर्ग मीटर की श्रेणी में आता है इसलिए पूर्व में जल प्रभार अंकन 200/- रू0 प्रतिमाह तथा दिनांक 01-07-2013 से अंकन 350/- रू0 प्रतिमाह की दर से लिया जा रहा है जबकि परिवादी का भवन डुप्लेक्स अपार्टमेण्ट है। यह भवन प्लाट पर निर्मित नहीं है।
जिला आयोग ने पक्षकारों के साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि डुप्लेक्स मकान को प्लाट दर्शाते हुए जल प्रभार निर्धारित किया गया है जो अनुचित है। इसलिए पानी शुल्क का संशोधित बिल जारी करने का आदेश दिया गया।
इस निर्णय एवं आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि परिवादी
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का आबंटित मकन 2.5 मंजिल की श्रेणी में आता है जिसका कवर्ड एरिया 242.85 वर्ग मीटर है तथा उक्त मकान का अनुपातिक क्षेत्रफल 278 वर्ग मीटर है। जिला आयोग ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि परिवादी के पास अपार्टमेण्ट नहीं है अपितु डुप्लेक्स श्रेणी का भवन है।
हमारे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय व आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
यथार्थ में परिवादी जिस भवन का मालिक है वह डुप्लेक्स श्रेणी का है जो प्लाट पर निर्मित है। इसलिए डुप्लेक्स श्रेणी के भवन के सम्बन्ध में फ्लैट में पानी आपूर्ति का जो टैक्स देय है वह डुप्लेक्स भवन के लिए नहीं हो सकता। अत: जिला आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपील तदनुसार स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच/आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0-349/2015 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25-06-2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रश्नगत परिवाद खारिज किया जाता है।
अपील व्यय उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध कराई जाए।
अपील योजित किए जाते समय यदि अपीलार्थीगण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई धनराशि जमा की गई हो तो वह विधि अनुसार एक माह के अन्दर अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी के पक्ष में
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नियमानुसार इस राज्य आयोग के निबन्धक द्वारा अवमुक्त की जावे।
वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैय0सहा0ग्रेड-1.
कोर्ट-1.