(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1030/2011
Ram Chandra Jaiswal (late)
Substitute legal heir
1/1 Geeta Jaiswal (wife)
1/2 Aditya Jaiswal (son)
1/3 Abhishek Jaiswal (son)
1/4 Ankit Jaiswal (son)
1/5 Shweta Jaiswal (daughter)
1/6 Anju Jaiswal (daughter) } resident of 155/64 Pandariba, Allahabad
Versus
Corporation Bank, Johnstonganj Branch, Allahabad, through its Manager
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित: श्री एच0के0 श्रीवास्तव, विद्धान
अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री आशीष सिन्हा, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :09.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-133/1997, राम चन्द्र जायसवाल व अन्य बनाम कारपोरेशन बैंक में विद्वान जिला आयोग, इलाहाबाद द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 31.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री एच0के0 श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आशीष सिन्हा को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता मंच ने परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि यथार्थ मे कु0 श्वेता जायसवाल के नाम से कोई धनराशि बैंक में जमा नहीं की गयी, अपितु उनके भाई रमेश चन्द्र जायसवाल द्वारा धनराशि जमा की गयी थी, जो बैंक से वापस प्राप्त कर ली गयी है।
3. अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से धनराशि जमा करने के संबंध में कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, सिवाय इसके कि केवल अंकन 1,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति के आदेश को अपास्त किया जाए।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है जिला उपभोक्ता मंच द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति अंकन 1,000/-रू0 अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3