राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
परिवाद संख्या-313/2019
उमा सिंह बनाम सिटी बैंक आदि
दिनांक: 18.01.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा उपस्थित हैं। विपक्षी बैंक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम शर्मा उपस्थित हैं। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।
प्रस्तुत परिवाद में परिवादिनी एवं विपक्षी बैंक के मध्य पूर्व आदेशों के अनुपालन में समझौता/सहमति से विवाद समाप्त हो गया है तथा परिवादिनी द्वारा विपक्षी बैंक को एक चैक, चैक संख्या-013361 दिनांकित 31.01.2023 इलाहाबाद बैंक, लालगंज, जिला रायबरेली (उ0प्र0) कुल धनराशि 8,50,000/-रू0 (आठ लाख पचास हजार रूपया मात्र) का विपक्षी की ओर से न्यायालय में उपस्थित विपक्षी बैंक के प्रतिनिधि श्री प्रदीप भल्ला एवं विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम शर्मा को प्राप्त कराया गया।
उक्त के पश्चात् पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विवाद एवं समझौते के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
विपक्षी बैंक को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित सभी कार्यवाही एवं परिवादिनी के पक्ष में विपक्षी बैंक द्वारा अपेक्षित एन0ओ0सी0 जारी की जावेगी।
तदनुसार प्रस्तुत परिवाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1