प्रकरण क्र.सी.सी./14/131
प्रस्तुती दिनाँक 26.04.2014
जगबीर सिंह आ. होडिल सिंह, निवासी-विद्युत नगर, बोरसी रोड, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) - - - - परिवादी
विरूद्ध
1. शाखा प्रबंधक, चोलामण्डलम एम.एस.जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. प्रधान कार्यालय-डेयर हाउस द्वितीय तल, एन.एस.सी.बोस रोड, चेन्नई 600001
2. शाखा प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, चोलामण्डलम एम.एस.इंश्योरेंस कंपनी लिमि., चैहान स्टेट जी.ई.रोड, सुपेला, भिलाई, तह व जिला -दुर्ग (छ.ग.)
3. शाखा प्रबंधक, चोला मण्डलम एम.एस.जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. प्रथम तल हिन्दुजा काॅम्पलेक्स, पारस नगर चैक, रेल लाईन के पास, सिमरन टावर, एल.आई.सी. के सामने पंडरी, रायपुर 492009
- - - - अनावेदकगण
आदेश
(आज दिनाँक 19 फरवरी 2015 को पारित)
श्रीमती मैत्रेयी माथुर-अध्यक्ष
परिवादी द्वारा अनावेदकगण से वाहन बीमित दुर्घटनाग्रस्त वाहन की क्षतिपूर्ति राशि 64,598रू., सर्वे फीस 2,545रू., मानसिक कष्ट हेतु 10,000रू., वाद व्यय व अन्य अनुतोष मय ब्याज दिलाने हेतु यह परिवाद धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।
(2) प्रकरण मंे स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा परिवादी के वाहन का बीमा किया गया था।
परिवाद-
(3) परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी के द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन बीमा अनावेदक बीमा कपंनी से कराया था। उक्त बीमित वाहन बीमा अवधि के दौरान दुघर्टनाग्रस्त हो गया था, जिसकी सूचना परिवादी ने अनावेदक के स्थानीय कार्यालय में तत्काल दी थी तथा अनावेदक के द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का स्पाॅट सर्वे तथा फाइनल सर्वे करवाया गया था, सर्वेयर ने क्षति का आंकलन 64598रू. तथा सर्वे फीस 2545रू. लिया गया था। परिवादी के द्वारा बीमा दावा प्रपत्र मय आवश्यक दस्तावेज जमा करने के पश्चात कई बार अनावेदक कार्यालय में क्षतिधन के भुगतान हेतु संपर्क किया जाता रहा, लेकिन अनावेदक के द्वारा परिवादी को वाहन क्षति का भुगतान नहीं किया गया तब परिवादी के द्वारा अनावेदक को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिनंाक 08.10.12 को प्रेषित किया गया, जिसका जवाब अनावेदक के द्वारा नहीं प्रदान किया गया। अनावेदक का उपरोक्त कृत्य सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। अतः परिवादी को अनावेदक से वाहन बीमा के अंतर्गत देय राशि 64,598रू., मय सर्वे फीस 2,545रू., मानसिक संताप हेतु 10,000रू. वाद व्यय अधिवक्ता शुल्क 4000रू. कुल 82143रू. मय ब्याज दिलाया जावे।
जवाबदावाः-
(4) अनावेदक क्र.1 एवं 2 का जवाबदावा इस आशय का प्रस्तुत है कि अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा परिवादी के वाहन का बीमा, बीमा पाॅलिसी के नियम एवं शर्तों के अधीन किया गया था। बीमा कंपनी द्वारा परिवादी के वाहन क्षतिग्रस्त होने जानकारी मिलने के पश्चात् आई.आर.डी.ए. के स्वतंत्र सर्वेयर अजय अठाले से सर्वे कराया गया, जिनके द्वारा परिवादी के वाहन मे 64,598रू. का नेट क्षति का आंकलन किया गया है। परिवादी के द्वारा माननीय फोरम के आदेशानुसार बीमा कंपनी में क्लेम फरार्म भरकर दस्तावेज सहित जमा नहीं किया गया है। इस कारण बीमा कंपनी द्वारा परिवादी के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा परिवादी के प्रति किसी प्रकार सेवा मे कमी नहीं की गई है, अनावेदक परिवादी को किसी प्रकार के क्षतिधन के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है। अतः परिवादी के द्वारा माननीय फोरम के आदेश का पालन न किए जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत परिवाद सव्यय निरस्त किया जावे।
(5) उभयपक्ष के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण मे निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनके निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-
1. क्या परिवादी, अनावेदकगण से वाहन बीमित वाहन की क्षतिपूर्ति राशि 64,598रू. प्राप्त करने का अधिकारी है? हाँ
2. क्या परिवादी, अनावेदकगण से मानसिक परेशानी के एवज में 10,000रू. प्राप्त करने का अधिकारी है? हाँ
3. अन्य सहायता एवं वाद व्यय? आदेशानुसार परिवाद स्वीकृत
निष्कर्ष के आधार
(6) प्रकरण का अवलोकन कर सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
फोरम का निष्कर्षः-
(7) प्रकरण का अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि एनेक्चर-3 सर्वेयर रिपोर्ट है, जिसके अनुसार आंकलन 64,598रू. है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उक्त आंकलन बिना दस्तावेजों द्वारा हुआ है, जबकि पूर्व में परिवादी का क्लेम इसीलिए निराकृत नहीं हुआ था कि परिवादी ने वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे। फलस्वरूप प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेशित करते हैं कि परिवादी एनेक्चर-3 सर्वे रिपोर्ट अनुसार अनावेदक से 64,598रू. की क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है।
(8) अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर हम परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते है और यह आदेश देते हैं कि अनावेदक 1, 2 एवं 3 संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से, परिवादी को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निम्नानुसार राशि अदा करेंगे:-
(अ) अनावेदक क्र.1, 2 एवं 3 संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से, परिवादी को 64,598रू. (चैसठ हजार पांच सौ अंठानबे रूपये) अदा करेंगे।
(ब) अनावेदक क्र.1, 2 एवं 3 द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान परिवादीगण को नहीं किये जाने पर अनावेदक क्र.1, 2 एवं 3 संयुक्त एवं अलग- अलग रूप से, परिवादीगण को आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करनें के लिए उत्तरदायी होंगे।
(स) अनावेदक क्र.1, 2 एवं 3 संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से, परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 1,000रू. (एक हजार रूपये) अदा करेंगे।
(द) अनावेदक क्र.1, 2 एवं 3 संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से, परिवादी को वाद व्यय के रूप में 2,000रू. (दो हजार रूपये) भी अदा करेंगे।