जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,रायगढ़(छ0ग0)
समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष प्रकरण क्रमांक-38/2014
सुभाष पाण्डेय, सदस्य संस्थित दिनांक-20.03.2014
डा.हेमलता सिंह, सदस्या
पुरूषोत्तम साहू आ0श्री गंगाराम साहू,
उम्र-39 वर्ष, पेशा-वाहन मालिक
निवासी-ग्राम उथरा पो0 पचपेड़ी
थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0) ....... ......आवेदक/परिवादी
//वि रू द्ध//
1 प्रभारी अधिकारी,
चोला मण्डलम एम.एस.जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि0
पंजीकृत कार्यालय-दोरा हाउस, द्वितीय मंजिल नं.2
एन.एस.सी.बोस रोड, चेन्नई-600001
2. क्षेत्रीय प्रबंधक,
चोला मण्डलम एम.एस.जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि0
प्रथम तल्ला हिन्दुजा काम्पलेक्स 22, पारस नगर चैक
रेल्वे स्टेशन के पास, तह0 व जिला रायपुर (छ0ग0)
3. शाखा प्रबंधक,
चोला मण्डलम एम.एस.जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि0
ऐक्सिस बैंक के पीछे, ढिमरापुर रोड,
तह0 व जिला रायगढ (छ0ग0) .... .... अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टी
आवेदक/परिवादी द्वारा श्री पी0कुण्डू, अधिवक्ता।
अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा श्री ए0एम0राबरा, अधिवक्ता
(आ दे श)
(आज दिनांक 28/02/2015 को पारित)
सनमान सिंह, अध्यक्ष
1/ आवेदक/परिवादी ने अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के विरूद्ध वाहन क्र.सी0जी013-सी-5730 की क्षतिपूर्ति स्टीमेट के अनुसार 55,450/-रूपये मय ब्याज, 25,000/-रूपये आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।
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2/ आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में ंेंेेेेेेेेेेेेंं इस प्रकार है कि आवेदक/परिवादी वाहन क्र.सी0जी013-सी-5730 ईन्दुसिंड बैंक से फायनेंस कराकर क्रय किया था तथा अक्टूबर 2012 में फायनेंस राशि का भुगतान किया है। बैंक द्वारा दिनांक 12.10.2010 को पूर्ण राशि के संबंध में ए.नो.सी. प्रदान किया है। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा वाहन का बीमा दिनांक 31.01.2013 से 30.01.2014 अवधि के लिए किया गया था तथा प्रीमियम 14,299/-रूपये प्राप्त किया था। जिसका बीमा पालिसी क्र.3362/00572520/000/02 है। आवेदक/परिवादी परिवार सहित उक्त वाहन में दिनांक 26.12.2013 को ग्राम गिरौतपुरी जिला बलौदाबाजार जा रहा था। वाहन को नरेन्द्र कुमार जांगड़े चला रहा था। गिरौतपुरी के पास सड़क में अचानक मवेशी आ जाने उसे बचाने में वाहन सड़क किनारे गढ्डे में गिरकर झाडि़यों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। आवेदक/परिवादी क्षतिग्रस्त वाहन को महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा सर्विस सेंटर रायगढ़ लाया तथा दुर्घटना की सूचना अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दिया। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का सर्वे सर्वेयर से कराया। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा सर्विस सेंटर द्वारा 55,450/-रूपये स्टीमेट दिया गया। आवेदक/परिवादी वाहन के संबंध में बीमा पालिसी, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, आर.सी.बुक तथा अन्य दस्तावेज अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के पास जमा कर दिया था। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा क्लेम क्र.3362219873 दर्ज किया गया। जिसकी सूचना आवेदक/परिवादी को मोबाईल में एस.एम.एस. के माध्यम से दिया। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण आवेदक/परिवादी को कहा था कि वह स्वयं के व्यय पर वाहन का मरम्मत करा लेवे, मरम्मत बिल कंपनी में प्रस्तुत करने पर मरम्मत राशि भुगतान कर दिया जायेगा। आवेदक/परिवादी वाहन मरम्मत में 42,030/-रूपये व्यय किया है। शेष राशि का बिल उपलब्ध नहीं हो पाया। दिनांक 17.01.2013 को वाहन मरम्मत बिल अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दिया था। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया था, किन्तु आज तक भुगतान नहीं किया गया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत किया है।
3/ अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से जवाब में बताया है कि आवेदक/परिवादी के वाहन क्र.सी0जी013-सी-5730 इण्डोसिंड बैंक से फायनेंस कराकर क्रय नहीं किया था। दिनांक 26.12.2013 को ग्राम गिरौतपुरी जिला बलौदाबाजार जाते समय मवेशी आ जाने उसे बचाने में वाहन सड़क किनारे गढ्डे में गिरकर झाडि़यों से नहीं टकराया था और न ही वाहन का सामने हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। आवेदक/परिवादी क्षतिग्रस्त वाहन को महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा सर्विस सेंटर रायगढ़ नहीं लाया था और न ही दुर्घटना की सूचना अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दिया था और न ही अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का सर्वे सर्वेयर से कराया था और न ही महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा सर्विस सेंटर द्वारा 55,450/-रूपये का अनुमानित स्टीमेट दिया था। आवेदक/परिवादी वाहन के संबंध में बीमा पालिसी, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, आर.सी.बुक तथा अन्य दस्तावेज अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के पास जमा नहीं किया था और न ही अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा क्लेम दर्ज किया गया था। जिसकी सूचना आवेदक/परिवादी को मोबाईल में एस.एम.एस. के माध्यम से दिया था और न ही अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण आवेदक/परिवादी को स्वयं के व्यय पर वाहन मरम्मत कराने को कहा था। आवेदक/परिवादी वाहन मरम्मत
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में 42,030/-रूपये भुगतान नहीं किया है। और न ही दिनांक 17.01.2013 को वाहन मरम्मत बिल अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दिया था। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आश्वासन नहीं दिया था।
4/ आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत आटो सेंटर, खरसिया रोड रायगढ़ का टैक्स इन्वाईस 42,030/-रूपये दिनांक 17.01.2014 दुर्घटना से संबंधित नहीं है। बिल फर्जी व बनावटी है। आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत आटो सेंटर के टैक्स इन्वाईस के अनुसार इलेक्ट्रिकल चेक, पार्टस फिटिंग व वाशिंग के प्रति राशि दर्ज है, जबकि लेबर चार्ज अलग से दर्ज है। उक्त मद में राशि स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदक/परिवादी द्वारा दुर्घटना की सूचना देने पर अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण ने आवेदक/परिवादी को वाहन से संबंधित कागजात, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, दुर्घटना से संबंधित कागजात, स्टीमेट दावा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने कहा था, किन्तु उक्त संबंध में आवेदक/परिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गईं। केवल स्टीमेट दिया गया। आवेदक/परिवादी से दुर्घटना के प्रमाण, वाहन को कारित क्षति का प्रमाण व वाहन के दस्तावेज की मांग की गयी थी। आवेदक/परिवादी उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था, किन्तु नहीं किया गया। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण व्यापारिक संबंध व आपसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए सर्वेयर नियुक्त कर क्षति का आकलन कराया था। सर्वेयर क्षतिग्रस्त वाहन का निरीक्षण कर 21,172/-रूपये क्षति का प्रतिवेदन दिया था। जिसकी सूचना आवेदक/परिवादी को दी गई थी। आवेदक/परिवादी को पुनः दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया था। जिससे क्षति राशि का भुगतान किया जा सके, किन्तु आवेदक/परिवादी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक/परिवादी स्टीमेट के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का मांग किया है। आवेदक/परिवादी फर्जी दस्तावेज के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है। निरस्त किया जावे।
5/ उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
6/ आवेदक/परिवादी की ओर से वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेेेेेेेेस, स्टीमेट, आटो सेंटर का अंतिम बिल, बीमा पालिसी, आर.सी.बुक, मरम्मत भुगतान रसीद, वाहन ऋण मुक्ति पत्र, पंजीकृत नोटिस दिनांक 17.02.2014, डाक रसीद तथा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी कंपनी द्वारा भेजा गया एस.एम.एस.सहित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
7/ आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन चालक नरेन्द्र कुमार जांगड़े के पास दुर्घटना दिनांक एल.एम.व्ही.एम.सी.डब्ल्यू.जी. की अनुज्ञप्ति थी। जो दिनांक 14.08.2013 से 12.04.2021 तक वैध थी। आटो सेंटर का दो स्टीमेट दिनांक 31.12.2013 राशि क्रमशः 55,450/-रूपये एवं 45,700/-रूपये प्रस्तुत किया है तथा आटो सेंटर का बिल 42,030/-रूपये जो भुगतान किया गया है। उक्त वाहन दिनांक 31.01.2013 से 30.01..2014 अवधि के लिए बीमित रही है। आर.सी.बुक के अनुसार वाहन क्र.सी0जी013-सी-5730 का रजिस्ट्रेशन 16.02.2010 को हुआ है। आवेदक/ परिवादी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को मरम्मत राशि की मांग करते हुए पंजीकृत सूचना पत्र दिया था।
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8/ आवेदक/परिवादी की ओर से लिखित तर्क में बताया है कि वाहन क्र.सी0जी013-सी-5730 का बीमा अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा दिनांक 31.01.2013 से 30.01..2014 अवधि के लिए किया गया था। बीमा अवधि में दिनांक 26.12.2013 को ग्राम गिरौतपुरी जिला बलौदाबाजार के पास मवेशी को बचाने में वाहन सड़क किनारे गढ्डे में गिरकर झाडि़यों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय वाहन चालक वाहन को धीमी गति से चला रहा था। आवेदक/परिवादी क्षतिग्रस्त वाहन को महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा सर्विस सेंटर रायगढ़ लाया था। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा सर्विस सेंटर द्वारा 55,450/-रूपये स्टीमेट दिया गया। आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि उसने वाहन के संबंध में बीमा पालिसी, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, आर.सी.बुक तथा अन्य दस्तावेज अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को उपलब्ध कराया था। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा क्लेम क्र.3362219873 दर्ज किया गया। आटो सेंटर द्वारा वाहन मरम्मत के संबंध में 42,030/-रूपये का बिल दिया था। दिनांक 17.01.2013 को वाहन मरम्मत बिल अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दे दिया था। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया था, किन्तु आज तक भुगतान नहीं किया गया। आवेदक/परिवादी स्टीमेट के अनुसार 55,450/-रूपये एवं आर्थिक/मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया है।
9/ अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से आवेदक/परिवादी को लिखा गया पत्र दिनांक 02.01.2014, सर्वेयर अभिषेक तिवारी का प्रतिवेदन, सर्वेयर अभिषेक तिवारी का शपथ पत्र सहित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
10/ उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण ने आवेदक/परिवादी को दिनांक 02.01.2014 को वाहन क्र.सी0जी013-सी-5730 के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्रायविंग लायसेंस, एफ.आई.आर. बीमा पालिसी, क्लेम फार्म, बीमा धारक का हस्ताक्षर फार्म, बीमा धारक का केंसिल चेक तथा वाहन अन्वेषण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने बाबत् सूचित किया था। सर्वेयर अभिषेक तिवारी द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन के क्षति के संबंध में दिनांक 10.01.2014 को 21,172/-रूपये का प्रतिवेदन दिया था। अभिषेक तिवारी ने उक्त संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उसने बताया है कि उसके द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का निरीक्षण कर क्षति का आकलन करते हुए दिनांक 10.01.2014 को प्रतिवेदन दिया था। क्षतिग्रस्त वाहन में लगने वाले पार्टस के संबंध में 21,172/-रूपये क्षति का आकलन किया था उक्त राशि में साल्वेज काटा जाना है बताया था।
11/ अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से लिखित तर्क में बताया है कि आवेदक/परिवादी आटो सेंटर का स्टीमेट 55,450/-रूपये का दिया था। वाहन मरम्मत में 42,030/-रूपये भुगतान नहीं किया है। आटो द्वारा जारी टैक्स इन्वाईस व पेमेंट रसीद फर्जी है और उक्त वाहन से संबंधित नहीं है। टैक्स इन्वाईस इलेक्ट्रिकल चेक, पार्टस फिटिंग व वाशिंग के प्रति दर्ज है जबकि लेबर चार्ज भी अलग से दर्ज है। उक्त मद में राशि स्वीकार योग्य नहीं है। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण का यह भी तर्क है कि आवेदक/परिवादी को वाहन से संबंधित कागजात, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, दुर्घटना संबंधित कागजात, स्टीमेट दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने कहा था। आवेदक/परिवादी द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गईं। केवल स्टीमेट दिया गया। आवेदक/परिवादी से दुर्घटना का प्रमाण, वाहन को कारित क्षति का प्रमाण व वाहन के दस्तावेज की
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मांग की गयी थी। आवेदक/परिवादी उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था, किन्तु प्रस्तुत नहीं किया। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण सर्वेयर नियुक्त कर क्षतिग्रस्त वाहन का निरीक्षण कराया था। सर्वेयर 21,172/-रूपये क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन दिया था। जिसकी सूचना आवेदक/परिवादी को दी गई थी। आवेदक/परिवादी को पुनः दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया था। किन्तु आवेदक/परिवादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक/परिवादी स्टीमेट के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का मांग किया है। आवेदक/परिवादी फर्जी बिल व स्टीमेट प्रस्तुत किया है। कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।
12/ अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से प्रस्तुत सर्वेयर अभिषेक तिवारी का प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उसने क्षतिग्रस्त वाहन विस्तृत जांच/निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया है। माननीय राष्ट्रीय आयोग एवं विभिन्न राज्य आयोग ने भी सर्वेयर रिपोर्ट को मान्य किया है। आवेदक/परिवादी ने उसके द्वारा भुगतान की गई 42,030/-रूपये की मांग नहीं किया है, बल्कि स्टीमेट के अनुसार क्षति की मांग किया है। हम लोगों की राय में आवेदक/परिवादी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण से सर्वेयर द्वारा आकलित राशि 21,172/-(इक्कीस हजार एक सौ बहत्तर रूपये) पाने का अधिकारी है। अतः आवेदक/परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया जाता हैः-
अ. अनावेदकगण / विरूद्ध पार्टीगण, आवेदक / परिवादी को 21,172/-(इक्कीस हजार एक सौ बहत्तर रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेंगे तथा 21,172/-(इक्कीस हजार एक सौ बहत्तर रूपये) पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक 20.03.2014 से भुगतान दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भुगतान करेंगे।
ब. अनावेदकगण / विरूद्ध पार्टीगण, आवेदक /परिवादी को 8,000/-(आठ हजार रूपये) आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2,000/-(दो हजार रूपये) वाद व्यय भुगतान करंगे।
(सनमान सिंह) (सुभाष पाण्डेय) (डा.हेमलता सिंह)
अध्यक्ष सदस्य सदस्या
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
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