Uttar Pradesh

StateCommission

R/2011/28

Vijay Kumar Gupta - Complainant(s)

Versus

Cholamandalam M S General Insurance - Opp.Party(s)

Ashok Shukla

03 Dec 2021

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. R/2011/28
( Date of Filing : 14 Mar 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Vijay Kumar Gupta
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Cholamandalam M S General Insurance
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 03 Dec 2021
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

पुनरीक्षण सं0-२८/२०११

मौखिक

विजय कुमार गुप्‍ता बनाम चोलामण्‍डलम एम एस जनरल इंश्‍योरेंस कं0लि0 व दो अन्‍य

०३-१२-२०२१ :- 

मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उद्घोषित

यह पुनरीक्षण आवेदन, जिला उपभोक्‍ता मंच, जालौन द्वारा परिवाद सं0-५८/२००९ विजय कुमार गुप्‍ता बनाम चोलामण्‍डलम एम एस जनरल इंश्‍योरेंस कं0लि0 व दो अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक ११-०२-२०११ के विरूद्ध योजित किया गया है। इस आदेश द्वारा जिला उपभोक्‍ता मंच ने यह निष्‍कर्ष दिया है कि जिला उपभोक्‍ता मंच स्‍थानिक उरई को प्रश्‍नगत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्‍त नहीं है, क्‍योंकि पालिसी इन्‍दौर कार्यालय से जारी हुई है तथा प्रीमियम की राशि झॉंसी में दी गई है, इसलिए वाद कारण जालौन जनपद में उत्‍पन्‍न नहीं हुआ है।

       इस आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्‍दु पर पारित आदेश विधि विरूद्ध है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से इस पुनरीक्षण आवेदन पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री टी0के0 मिश्रा उपस्थित हैं। अत: केवल प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री टी0के0 मिश्रा को सुना। पीठ द्वारा प्रश्‍नगत आदेश का स्‍वयं अवलोकन किया गया।

परिवाद के तथ्‍यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रीमियम का भुगतान झॉंसी में किया गया, पालिसी इन्‍दौर से जारी की गई और वाहन चोरी झॉंसी में हुई। अत: स्‍पष्‍ट है कि जिला उपभोक्‍ता मंच, जालौन स्‍थानिक उरई को प्रश्‍नगत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्‍त नहीं है। जिला उपभोक्‍ता मंच के प्रश्‍नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्‍तक्षेप की आवश्‍यकता नहीं है। तद्नुसार यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किए जाने योग्‍य है।

आदेश

       यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।  

 

            (विकास सक्‍सेना)                             (सुशील कुमार)          

                    सदस्‍य                                        सदस्‍य                   

 

 

प्रमोद कुमार,

वैयक्तिक सहायक ग्रेड-१,

कोर्ट नं0-२.   

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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