Rajasthan

Jhunjhunun

597/2013

NARESH SINGH - Complainant(s)

Versus

CHOLAMANDALAM INS. - Opp.Party(s)

RAJENDER

16 Feb 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 597/2013
 
1. NARESH SINGH
CHIRAWA
...........Complainant(s)
Versus
1. CHOLAMANDALAM INS.
JHUNJHUNU
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER


तारीख
हुक्म
                                        परिवाद संख्या 597/13
                               हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
नरेन्द्र सिंह        बनाम       1. चोला मण्डल, एम.एस. जनरल इंष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रजिस्टर्ड एवं
                              मुख्य आफिस द्वितीय फ्लोर नम्बर 2 एन.एस.सी. बोल रोड़ चैन्नई-60011
                            2. ब्रांच आफिस  ई-52 ए आर जी बिल्डिंग द्वितीय फ्लोर चितरंजन मार्ग,
                              सी-स्कीम जयपुर 
                                                     नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 16.02.2016
 

                      परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
परिवादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र बुडानिया उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री भगवान सिंह शेखावत उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी, वाहन टेम्पो संख्या आर.जे. 18 टी.ए. 1406 का रजिस्टर्ड मालिक है। उक्त वाहन विपक्षी बीमा कम्पनी के यहां दिनांक 08.02.2013 से 07.02.2014 तक बीमित था। परिवादी का उक्त वाहन बीमा अवधी में दिनांक 01.07.2013 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवादी द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट पुलिस थाना पिलानी में दर्ज करवाई गई तथा बीमा कम्पनी को सूचना दी गई। परिवादी की सूचना के क्रम में विपक्षी बीमा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवादी के वाहन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद परिवादी ने वाहन रिपेयर के लिये गहलोत मोटर्स प्राईवेट लि0 के यहां ले जाकर वाहन में हुई क्षति के लिये 115437/-रूपये का एस्टमेट बनाया तथा विपक्षी बीमा कम्पनी के अधिकृत सर्वेयर द्वारा वाहन का निरीक्षण कर परिवादी को वाहन रिपेयर करवाने के लिये कहा व बिल की राषि नियमानुसार दिये जाने का आष्वासन दिया। परिवादी ने सर्वेयर के निर्देषानुसार वाहन को गहलोत मोटर्स प्रा0 लि0 झुंझुनू के यहां रिपेयर करवाकर रिपेयर चार्ज के 41284.82 रूपये अदा किये तथा 6000/-रूपये            अनु इलेक्ट्रीकल्स राजगढ़ रोड पिलानी, झुंझुनू को अदा किये। परिवादी के उक्त वाहन पर 15000/-रूपये ओर खर्च हुये । इस प्रकार रिपेयर पर कुल खर्चा 62284.82 खर्चा हुआ ।  बीमा पालिसी की शर्तो के अनुसार परिवादी ने उक्त वाहन का क्लेम लेने हेतु विपक्षी बीमा कम्पनी के यहां प्रार्थना पत्र पेष किया था । क्लेम अदायगी का आष्वासन देकर आज तक बीमा कम्पनी ने उक्त वाहन की क्लेम राषि परिवादी को अदा नहीं की तथा विपक्षी द्वारा परिवादी का बीमा क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।
      

       अन्त में विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने बीमा पालिसी के अनुसार परिवादी को वाहन की रिपेयरिंग पर हुई क्षति पूर्ति राषि 62248.82/-रूपये मय ब्याज व हर्जा खर्चा दिलाने का निवेदन कियृा है।
       विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि वाहन चालक के पास मोटरसाइकिल व एल.एम.वी. वाहन चलाने के लिये अधिकृत लाइसेंस था जबकि परिवहन वाहन चलाने के लिये एल.टी.वी. लाइसेंस होना आवष्यक है। इस प्रकार वर वक्त दुर्घटना चालक के पास वैध व प्रभावी लाईसेंस नहीं था। परिवादी द्वारा बीमा शर्तो का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई शाखा कार्यालय झुंझुनू जिले में नहीं है। केवल मात्र परिवाद पेष करने के लिये गलत पता दर्ज किया गया है। 
अन्त में विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी बीमा कम्पनी ने परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
      उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 
       परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध वाहन क्लेम क्षतिपूर्ति राषि प्राप्त करने के लिये यह परिवाद प्रस्तुत किया है। विपक्षी चोला मण्डल, एम.एस. जनरल इंष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का कोई ब्रांच कार्यालय झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। परिवादी द्वारा पक्षकार के रूप में बनाये गये विपक्षी संख्या 3 को मंच द्वारा सम्मन जारी किया गया। तामील कुनि9ंदा की सम्मन की पुष्त पर यह रिपोर्ट आई कि- 
   श् चोला मंडल एम.एस. इंष्योरेंस कम्पनी के बारे में काफी तलाष करने पर कुछ भी पता नहीं चला। अतः श्रीमान्जी की सेवामें अदम तामील रिपोर्ट सेवामें पेष है।श्

      परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में क्रम संख्या 3 पर विपक्षी का कार्यालय, झुंझुनू में स्थित होना हस्तलेखन से अंकित किया था परन्तु विद्वान् अधिवक्ता परिवादी की ओर से दिनांक 18.09.2014 को एक प्रार्थना पत्र पेष कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 3 केा अनावष्यक रूप से पक्षकार बना लिया गया है तथा परिवादी उसके विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाहता है। इसलिये विपक्षी संख्या 3 का नाम परिवादी के निवेदन पर  डिलीट किया गया है। इस प्रकार जिला झुंझुनू में उक्त कम्पनी का कोई ब्रांच कार्यालय नहीं होने से इस परिवाद पत्र की सुनवाई का  क्षेत्राधिकार जिला उपभोक्ता मंच, झुंझुनू को नहीं है।
          
      
      न्यायदृष्टांत 2010 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 186 - सोनी सर्जिकल बनाम नेषनल इंष्योरेंस कम्पनी लि0 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विपक्षी बीमा कम्पनी का कार्यालय/ब्रांच आफिस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से परिवाद चलने योग्य नहीं है।
       उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं, उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं।
      अतः उक्त न्यायदृष्टांत की रोषनी में परिवादी का परिवाद पत्र इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से चलने योग्य नहीं है, जो निरस्त किया जाता है। परिवादी क्षेत्राधिकारिता वाले मंच में अपना परिवाद पेष करने हेतु स्वतंत्र है। 
       आदेश आज दिनांक 16.02.2016 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 
      पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

 

 


       
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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