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SUSHEELA DEVI filed a consumer case on 01 Mar 2017 against CHOLA MANDLAM GENERAL INSURANCE CO in the Fatehpur Consumer Court. The case no is CC/72/2015 and the judgment uploaded on 02 Mar 2017.
उपभोक्ता परिवाद संख्या – 72 / 2015
सुशीला देवी बनाम चोला मण्डलम व अन्य
दिनांक – 01.03.2017
पुकारा गया । पत्रावली पेश की गई । परिवादिनी की ओर से सुलहनामा प्रार्थना पत्र कागज संख्या -23 प्रस्तुत किया गया है । विपक्षी संख्या -1 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार साहू उपस्थित । सुलहनामा मे रुपये 55000=00 की धनराशि का भुगतान विपक्षी संख्या -1 परिवादिनी को एक माह के अन्दर अदा करेगा यदि उक्त धनराशि निश्चित अवधि के अन्दर भुगतान करने मे विपक्षी-1 विफल रहते है तो उस अवधि के पश्चात की तिथि से 9% साधारण वार्षिक ब्याज का भी भुगतान परिवादिनी प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी । परिवादिनी के निशानी अंगूठे की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री फूलचन्द्र चौरसिया ने किया है । चूंकि उभयपक्ष के मध्य सुलह हो गई है । परिवादिनी ने पूर्ण संतुष्टि मे सुलह की है । फलस्वरूप अब आगे परिवाद चलाये जाने का कोई औचित्य नही है । परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है ।
आदेश
परिवादिनी और विपक्षी संख्या -1 के मध्य पूर्ण संतुष्टि मे सुलह हो जाने के कारण परिवाद निस्तारित किया जाता है । सुलहनामा प्रार्थना पत्र कागज संख्या -23 आदेश का अंग रहेगा ।
(शैलेंद्र नाथ) (रेनू केसरवानी) सदस्य सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
फोरम, फ़तेहपुर । फोरम, फ़तेहपुर ।
01.03.2017 01.03.2017
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