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Shravan Lal Sharma filed a consumer case on 29 Apr 2015 against Chola Mandalam M.S. General Insurance Co, ltd. in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/698/2013 and the judgment uploaded on 11 May 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-698/2013 (पुराना परिवाद संख्या 1186/2011)
श्री श्रवण लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा उम्र 50 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी- मुकाम पोस्ट लालपुरा, पोस्ट तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
परिवादी
बनाम
01. चैलामण्डलम एम.एस.जनरल इन्ष्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मैनेजर/आॅथोराईज्ड सिग्नेटरी । क्षेत्रीय कार्यालय- गंगा हाईट्स, 7वीं मंजिल, अपोजिट एस.एम.एस.स्टेडियम, जयपुर ।
02. चैलामण्डलम एम.एस.जनरल इन्ष्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मैनेजर/आॅथोराईज्ड सिग्नेटरी, पता- पोस्ट बाॅक्स नम्बर 254, हरि निवास टावर, प्रथम मंजिल, 163, थाम्बू शेट्टी स्ट्रीट, पाॅरिज काॅर्नर, चेन्नई,तमिलनाडु ।
विपक्षीगण
उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री संजय मिश्रा, एडवोकेट
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से श्री मानसिंह चूण्डावत, एडवोकेट
निर्णय
दिनांकः- 29.04.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध दिनंाक 18.07.2011 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी
जो विपक्षीगण बीमा कम्पनी का सेवादोष हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण बीमा कम्पनी से परिवाद के मद संख्या 13 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री श्रवणलाल शर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र एवं कुल 06 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से श्री दीपक सोनी एवं श्री नवीन मेहता के शपथ पत्र एवं प्रदर्ष-आर/1 से प्रदर्ष-आर/6 दस्तावेज कुल 23 पृष्ठों में प्रस्तुत किये ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
परिवादी की ओर से न्याय सिद्धान्त छब्क्त्ब्ए त्ण्च्ण्छवण्1503ध्2004ए ळण्ज्ञवजींपदंबीपंत टे न्दपजमक प्दकपं प्देनतंदबम ब्वण्स्जकण् - वतेण्ए क्मबपकमक वद 29ण्10ण्2007 प्रस्तुत किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी
विपक्षीगण बीमा कम्पनी को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त समस्त राशि परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेश के एक माह की अवधि में उपलब्ध करवायेगी ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 29.04.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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