Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/81/2015

Shri Suresh Chandra Mishra - Complainant(s)

Versus

Chisiti Agriculture Store - Opp.Party(s)

25 Jan 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/81/2015
 
1. Shri Suresh Chandra Mishra
R/o 4A-346/347 Buddhi Vihar, Majhola, Moradabad
Moradabad
Uttar Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. Chisiti Agriculture Store
Add:- Kailash Road, Pakbada Tehsil, Distt.& Moradabad
Moradabad
Uttar Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Azra Khan MEMBER
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम परिवादी ने अनुरोध किया है कि विपक्षी को निर्देशित किया जाये कि उसके द्वारा लगवाऐ गऐ सबमर्सिबिल पम्‍प की कमियों को दूर कराकर परिवादी को शुद्ध और साफ पीने योग्‍य पानी उपलब्‍ध  कराये। क्षतिपूर्ति की मद में 10,000/- रूपये तथा परिवाद व्‍यय सहित अन्‍य  आनुशंगिक व्‍ययों की मद में 7,000/- रूपये परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2.  संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि श्री महबूब आलम सैफी एडवोकेट के माध्‍यम से बुद्धि विहार मझोला, जिला मुरादाबाद स्थित अपने निवास स्‍थान पर सबमर्सिबिल लगवाने हेतु परिवादी ने विपक्षी से सम्‍पर्क किया। विपक्षी सबमर्सिबिल लगाने के लिऐ तैयार हो गया, उसने 13,500/-  रूपया मोटर, पम्‍प, जाली इत्‍यादि हेतु तथा 4200/- रूपया बोरिंग चार्ज का  खर्चा बताया। परिवादी ने 17,700/- रूपया की यह धनराशि विपक्षी को अदा  कर दी। विपक्षी ने दिनांक 13/10/2014  को सबमर्सिबिल लगवा दिया, किन्‍तु  उससे काफी  समय  बाद भी  साफ  पानी  नहीं निकला। शिकायत करने पर  विपक्षी ने कहा कि 2-4 दिन पम्‍प  को  चलाते  रहें  साफ पानी आ जाऐगा, किन्‍तु नियमित मोटर चलाने पर भी काफी दिनों तक जब शुद्ध और साफ  पीने योग्‍य पानी नहीं निकला तब परिवादी ने पुन: विपक्षी से अनेकों बार  शिकायत दूर करने को कहा किन्‍तु विपक्षी ने शिकायत दूर करने से इन्‍कार  कर दिया। परिवादी के अनुसार सबमर्सिविल निरन्‍तर पीला, गन्‍दा और अशुद्ध पानी दे रहा है जो बिल्‍कुल पीने योग्‍य नहीं है। परिवादी ने अपने अधिवक्‍ता  के माध्‍यम से विपक्षी को कानूनी नोटिस भी भिजवाया, किन्‍तु विपक्षी ने न तो नोटिस का उत्‍तर दिया और न ही सबमर्सिविल की कमियों को दूर  करवाया। परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किऐ जाने की  प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं03/6 दाखिल किया, साथ में सूची कागज सं0-3/4 के माध्‍यम से विपक्षी को  भिजवाऐ गऐ कानूनी नोटिस की नकल और नोटिस भेजे जाने की डाकखाने की असल रसीद दाखिल की।
  4.   विपक्षी पर नोटिस की व्‍यक्तिगत तामीला हुई, किन्‍तु उसकी ओर से  कोई उपस्थित नहीं हुऐ। प्रतिवाद पत्र भी दाखिल नहीं हुआ। दिनांक 28/08/2015 के आदेश के अनुपालन में विपक्षी के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई।
  5.   एकपक्षीय साक्ष्‍य में परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-7/1 लगायत 7/2 दाखिल किया। परिवादी के समर्थन में श्री महबूब आलम  सैफी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-8/1 प्रस्‍तुत किया। एकपक्षीय साक्ष्‍य में परिवादी ने सूची कागज सं0-9/1 के माध्‍यम से विपक्षी को दिनांक 09/10/2014 को अदा किऐ गऐ 13,500/- रूपये तथा दिनांक 13/10/2014 को अदा किऐ गऐ 4,200/- रूपये की असल रसीदें कागज सं0-9/2 तथा 9/3  दाखिल कीं।
  6.   परिवादी की ओर से लिखित बहस दाखिल हुई।
  7.   हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के एकपक्षीय तर्कों को सुना और  पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  8.    परिवादी ने अपने एकपक्षीय साक्ष्‍य शपथ पत्र द्वारा परिवाद कथनों को एकपक्षीय सिद्ध किया है, उसके साक्षी श्री महबूब आलम सैफी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र में परिवाद कथनों का समर्थन करते हुऐ अन्‍य के अतिरिक्‍त कहा कि  दिनांक 05/10/2014 को वह परिवादी के साथ सबमर्सिविल हेतु विपक्षी के  पास गया था और विपक्षी ने कुल 17,700/- रूपया में सबमर्सिविल लगाना स्‍वीकार किया था। परिवादी और उसके साक्षी ने विपक्षी को दिनांक  19/10/2014 को अदा किऐ गऐ 13,500/- रूपये तथा दिनांक 13/10/2014 को अदा किऐ गऐ 4,200/- रूपये की असल रसीदों कागज सं0-9/2 एवं 9/3 को भी प्रमाणित किया। साक्षी ने परिवादी के इन कथनों का भी समर्थन किया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी ने सबिमर्सिबिल से अशुद्ध और गन्‍दा  पानी आने की कमियों को दूर नहीं कराया है।
  9.   पत्रावली पर उपलब्‍ध साक्ष्‍य सामग्री से यह भलीभांति प्रमाणित है कि  विपक्षी ने परिवादी को सेवाऐं देने में कमी की है।
  10.   परिवाद एकपक्षी स्‍वीकार किऐ जाने योग्‍य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आज की तिथि से एक माह  के भीतर परिवादी के आवास पर लगाऐ गऐ सबमर्सिविल से परिवाद में  उल्लिखित कमियों को दूर करें और परिवादी को साफ एवं  शुद्ध पानी उपलब्‍ध कराऐ। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह क्षतिपूर्ति की मद  में एकमुश्‍त 5,000/- (पाँच हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में  2,500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) भी परिवादी को एक माह में अदा करे। परिवाद तानुसार एकपक्षीय रूप से स्‍वीकार किया जाता है।

 

(श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)      (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य                अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद     जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     25.01.2016           25.01.2016               25.01.2016

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 25.01.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

(श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)      (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     25.01.2016           25.01.2016           25.01.2016

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Azra Khan]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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