Uttar Pradesh

StateCommission

A/1303/2024

Nalmulnisha & Another - Complainant(s)

Versus

Chief Operating Officer Reliance Life Insurance Co. Ltd. & Anothers - Opp.Party(s)

Shri Krishna Pathak

04 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1303/2024
( Date of Filing : 02 Sep 2024 )
(Arisen out of Order Dated 12/12/2022 in Case No. Complaint Case No. CC/37/2022 of District Ambedkar Nagar)
 
1. Nalmulnisha & Another
gram parvarbhare bhiti anbedkar nagar
...........Appellant(s)
Versus
1. Chief Operating Officer Reliance Life Insurance Co. Ltd. & Anothers
9th floor R tech park nirlom compound goregaon east mumbai 400063
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 04 Sep 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-1303/2024

नलमुलनिशा पत्‍नी नसीर अहमद व एक अन्‍य

बनाम

चीफ आपरेटिंग आफिसर रिलायंस लाइफ इंश्‍योरेन्‍स कं0लि0 व दो अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री श्रीकृष्‍ण पाठक, 

                              विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 04.09.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री श्रीकृष्‍ण पाठक उपस्थित हैं। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता   आयोग, अम्‍बेडकरनगर द्वारा परिवाद संख्‍या-37/2022 नलमुलनिशा व अन्‍य बनाम चीफ आपरेटिंग आफिसर रिलायंस लाइफ इंश्‍योरेन्‍स कं0लि0 व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद अदम पैरवी में खारिज किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 12.12.2022 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया है, अतएव न्‍यायहित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 12.12.2022 अपास्‍त किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्‍ता  आयोग  को

 

 

 

 

-2-

इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर  पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव               एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।  

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता    आयोग, अम्‍बेडकरनगर द्वारा परिवाद संख्‍या-37/2022 नलमुलनिशा व अन्‍य बनाम चीफ आपरेटिंग आफिसर रिलायंस लाइफ इंश्‍योरेन्‍स  कं0लि0 व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 अपास्‍त  किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, अम्‍बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, अम्‍बेडकरनगर उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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