राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(सुरक्षित)
अपील संख्या:-827/2023
श्रीमती सुधा अवस्थी पत्नी स्व0 अनिल कुमार अवस्थी, निवासी 160 विष्णु लोक कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ
........... अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
1- मुख्य प्रबंधक, एस0बी0आई0 लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, करपस भवन, प्लॉट नं0-3, ए, सेक्शन-10 सीबीडी, बेलापुर नवी, मुम्बई-400614
2- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मुंशी पुलिया शाखा, लखनऊ उ0प्र0-226016
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री अतुल कीर्ति
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 30.5.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ परिवादिनी श्रीमती सुधा अवस्थी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-77/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.9.2022 के विरूद्ध योजित की गई है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादिनी का परिवाद अपीलार्थी/परिवादिनी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख परिवादिनी के अधिवक्ता उपरोक्त तिथि दिनांक 15.9.2022 को अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे एवं परिवादिनी को भी इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि उनके अधिवक्ता जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपस्थित होंगे अथवा नहीं, इसलिए अपीलार्थी/परिवादिनी को
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दण्डित न किया जावे, अन्यथा अपीलार्थी/परिवादिनी को अत्यंत घोर कष्ट होगा।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हमारे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार एवं टिप्पणी किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-77/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.9.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-77/2015 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 28.6.2023 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1