HARI RAM CHAUHAN filed a consumer case on 11 May 2022 against CHHOTE LAL CHAUHAN in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/91/2019 and the judgment uploaded on 08 Jun 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 91 सन् 2019
प्रस्तुति दिनांक 08.08.2019
निर्णय दिनांक 11.05.2022
हरीराम चौहान उम्र तखo 65 साल पुत्र कुंजन साकिन मौजा व पोस्ट- ईशापुर, तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह ग्राम व पोस्ट- ईशापुर, तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़ का निवासी है और उसका पेशा खेती-बाड़ी है। विपक्षी संख्या 01 परिवादी के घर गया और कहा कि सहारा इण्डिया बैंक एक अच्छा बैंक है। जिस पर विश्वास करके विपक्षी संख्या 02 के एजेन्ट के माध्यम से दस-दस हजार की पॉलिसी दिनांक 12.03.2010 को लिया जासका पॉलिसी नं. 010571211741 व 010571211742 है जो 06 साल में पूरा हो गया। जब समय पूरा हो गया तब परिवादी एजेन्ट विपक्षी संख्या 01 ने हीला हवाली की और कहा कि बाद में आइएगा। दूसरे दिन परिवादी रुपया लेने विपक्षी संख्या 02 के बैंक/ऑफिस गया तो विपक्षी ने कहा कि 10 दिन बाद आइएगा और भुगतान हो जाएगा। पुनः 10 दिन बाद गया तो विपक्षीगण ने एन-केन प्रकारेण बहाना करके रुपया नहीं दिया और कहा कि बाद में आइएगा। बाद में जाने पर व रुपया मांगने पर एजेन्ट द्वारा बताया गया कि आपका रुपया 13,700-13,700/- दिनांक 29.03.2012 को पुनः फिक्स कर दिया गया है जिसका रसीद नं. 0710221394010 तथा 071021593344 है, जिसे न पॉलिसीधारक से पूछा गया न किसी फॉर्म पर हस्ताक्षर बनवाया गया। परिवादी ने पुनः रुपए की मांग की तो एजेन्ट बार-बार दौड़ाता रहा तथा पॉलिसी का भुगतान करने का वादा किया परन्तु आजतक रुपया नहीं दिया। परिवादी मजबूर होकर विपक्षीगण को दिनांक 05.04.2019 को नोटिस भेजा, लेकिन विपक्षीगण ने न तो नोटिस का जवाब ही दिया न तो रुपए का भुगतान ही किया। अतः विपक्षीगण से परिवादी को पॉलिसी की धनराशि मुo 27,400/- रुपया की मेच्योरिटी के बाद जो धनराशि होती है उसे 18% वार्षिक ब्याज व खर्चा मुकदमा दिलाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 मुo13,700/-13,700/- रुपए के फिक्स रसीद की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/3व6/4 मुo10-10 हजार रुपए फिक्स रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
चूंकि विपक्षीगण द्वारा, बार-बार पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी कोई भी जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए परिवाद दिनांक 28.12.2021 को विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या 01 जो कि सहारा इण्डिया बैंक का महज एक एजेन्ट है। अतः परिवाद परिवादी के पक्ष में तथा विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद परिवादी के पक्ष में तथा विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 02 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी की पॉलिसी के मेच्योरिटी की धनराशि मुo 27,400/- (रु.सत्ताइस हजार चार सौ मात्र) अन्दर 30 दिन परिवाद दाखिला की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज की दर से परिवादी को अदा करे। साथ ही विपक्षी संख्या 02 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को खर्चा मुकदमा के रूप में मुo 4,000/- रुपए (रु.चार हजार मात्र) भी अदा करे।
उक्त समय मियाद में आदेश का अनुपालन विपक्षी संख्या 02 द्वारा न करने की स्थिति में विपक्षी संख्या 02 उपरोक्त समस्त धनराशि निर्णय की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को अदा करेंगे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 11.05.2022
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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