(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-33/2007
मैनेजर स्टेट बैंक आफ इंडिया बनाम छेदीलाल त्रिपाठी व अन्य
दिनांक :31.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-90/2006, छेदीलाल त्रिपाठी बनाम प्रबन्धक, ग्रीनलैण्ड एजेन्सी व अन्य में विद्वान जिला आयोग, कौशाम्बी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
परिवादी के पक्ष में केवल यह आदेश पारित किया गया है कि विक्रीत ट्रैक्टर का सेल लेटर व अन्य सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध करा दें तथा दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात ब्याज की धनराशि परिवादी विपक्षी सं0 2 को अदा करे। अत: इस आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के पक्ष में ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2