(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1967/2010
कानपुर डेवलपमेंट अथारिटी तथा एक अन्य बनाम चन्द्रमणि पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 04.12.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद सं0-372/2005, चन्द्रमणि बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. दुवेल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रत्यर्थी के विद्वान अधिक्ता द्वारा कथन किया गया कि विद्वान जिला आयोग ने जो निर्णय/आदेश पारित किया है, उसका अनुपालन अपीलार्थीगण द्वारा किया जा चुका है, इसलिए यह अपील उद्देश्य विहीन हो चुकी है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गई।
अत: उद्देश्य विहीन मानते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2