राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-622/2021
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या 155/2015 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 के विरूद्ध)
1. एन0एम0 पाली क्लीनिक द्वारा डा0 तैयब अहमद (बी0यू0एम0एस0)
निवासी- जमुड़ी बाजार, मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़
2. डा0 जाहिदा खातून (बी0यू0एम0एस0) निवासी- जमुड़ी बाजार, मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़ ........................अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
चन्द्रकेश यादव पुत्र स्व0 लछिराम यादव निवासी- ग्राम सुराई, पोस्ट-सठियांव, मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़ ...................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री अनिल कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 14.07.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा प्रार्थना पत्र सशपथ पत्र समझौता पक्षकारों के मध्य दिनांकित 02.05.2022 प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है तथा यह कथन किया गया कि उभय पक्ष के मध्य प्रस्तुत अपील से सम्बन्धित विवाद अन्तिम रूप से समाप्त हो गया है।
तद्नुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में जमा धनराशि 25,000/-रू0 अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थीगण को 01 माह में विधि के अनुसार अवमुक्त की जाये।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0, कोर्ट नं0-1